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Sat, Dec 20, 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध रेप नही

Written by:Harpreet Kaur
Published:
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध रेप नही

बिलासपुर,डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पर रेप के आरोप के मामलें में एक बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। हालांकि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।अदालत ने इस मामले में पति को बलात्कार के आरोप से आरोपमुक्त कर दिया है। जबकि इसी मामले में पत्नी के अन्य आरोप के मामले में पति पर आरोप तय किए हैं, जिसमें पत्नी ने पति द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की कोर्ट ने यह फैसला दिया है, न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की कोर्ट ने कहा- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं है। इस मामले में, शिकायतकर्ता आवेदक नंबर 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए संभोग या आवेदक नंबर 1/पति द्वारा उसके साथ कोई भी यौन कृत्य बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है। इस मामले में कोर्ट ने धारा 377 के तहत पति पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध है। दरअसल बेमेतरा जिला निवासी एक महिला ने अपने 37 वर्षीय पति पर उसके साथ जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था। पति व उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया गया था। शिकायत में बताया गया था कि साल 2017 में उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति ने उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इस मामले में बेमेतरा के सेशन कोर्ट ने पति पर 498, 376, 377 व 34 के तहत आरोप तय किए थे, जिसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में आवेदन किया था।