भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तेजी से बढ़ रहे कोरोना (Corona) के आंकड़ों को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने इंदौर (Indore) और भोपाल (Bhopal) में तत्काल मास्क की अनिवार्यता और महाराष्ट्र (Maharashtra) से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। वही बालाघाट कलेक्टर (Balaghat Collector)) ने भी जिले के महाराष्ट्र से सटे होने के चलते नाइट कर्फ्यू (Night curfew) की अनुमति मांगी है। इस पर फैसला बुधवार को लिया जाएगा।
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दरअसल, वर्तमान में बालाघाट में 10 एक्टिव मरीज है, जिनका होम आईशोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए बालाघाट कलेक्टर ने अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखकर जिले में नाइट कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक) लगाने की अनुमति मांगी है। हालांकि मंगलवार दोपहर को बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन शासन की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसे तुरंत वापस ले लिया गया है। इस पर एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा का कहना है कि बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के संबंध में शासन स्तर पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा।लेकिन किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी। मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं।
दिन में बालाघाट कलेक्टर ने जारी किया था यह आदेश
महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, भोपाल (Madhya Pradesh Government Home Department, Bhopal) के निर्देशों के अनुसार जिले में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने सम्पूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू (Section 144)कर दी है ।जारी आदेश में कहा गया था कि सम्पूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहने के साथ ही जिले में रात्री 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा
गौरतलब है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 फरवरी 2021 को बालाघाट जिले के 05 मरीजों के सेंपर कोरानेा पाजेटिव पाये गये है। इस पर 22 फरवरी की स्थिति में बालाघाट जिले में कोरोना के 10 एक्टीव मरीज हैं और उन्हें होम आईसोलेशन (Home Isolation) में रखकर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में 23 फरवरी 2021 तक कुल 3200 मरीज कोरोना पाजेटिव पाये गये है।
इसमें से 14 मरीजों की मृत्यु हो गई है और 3176 मरीज ठीक हो चुके है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 81 हजार 137 सेंपल भेजे जा चुके है। 14 से 16 फरवरी तक जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। 17 एवं 18 फरवरी को कोरोना का एक-एक, 19 फरवरी को शून्य, 20 फरवरी को 05, 21 फरवरी को शून्य एवं 22 फरवरी को 05 मरीज कोरोना पाजेटिव पाये गये है।