Employees Promotion : प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा सकती है। उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जा सकता है। बीते 6 साल से अधिकारी और कर्मचारी के प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। वही प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
मध्यप्रदेश में रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी सरकार से नाराज है। ऐसे में इस साल अंत होने वाले विधानसभा चुनावों पर सरकार को इसका असर न पड़े। इसके लिए प्रमोशन में आरक्षण नियम 2022 लागू करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए इस तैयारी के साथ आगे बढ़ सकती है। फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया
इसके लिए 2 साल पूर्व 4 सीनियर अफसरों की कमेटी तैयार की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। वहीं ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया है।
70000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर
मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की रोक के बाद पिछले 6 सालों के दौरान 70000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। जबकि प्रदेश के सवा तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार है।
नियम तय
इसके लिए नियम तय किए गए हैं। नए नियम के तहत सामान्य श्रेणी के रिक्त पद पर यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन लेता है तो आने वाले सेवा में सामान्य श्रेणी के रास्ते ही उसे आगे के प्रमोशन का लाभ मिलेगा। ऐसे में उसे दोबारा आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिल पाएगा।
नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के व्यक्ति अपने सेवाकाल में किसी भी समय प्रमोशन के लिए सामान्य श्रेणी के पद पर पहुंच सकते हैं लेकिन इसके लिए शर्तें भी उसी समय से लागू हो जाएंगे।
नए नियम के तहत वरिष्ठता और योग्यता को प्राथमिकता पर रखा गया है यानी क्लास वन ऑफिसर के मामले में योग्यता वरिष्ठता का फार्मूला लागू होगा। प्रमोशन के लिए क्वालीफाइंग सर्विस पूरी करने के लिए 5 साल की एसीआर को देखा जाएगा। ACR के बाद सीनियरिटी की जांच की जाएगी। वही आउटस्टैंडिंग एसीआर के साथ वरिष्ठता में आगे होने वाले को प्राथमिकता के साथ प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
वही क्लास टू ऑफिसर के लिए फॉर्मूले को बदल दिया गया है। ऐसे में वरिष्ठता को पहले देखा जाएगा और योग्यता को पीछे कर दिया जाएगा। जिसके बाद सीनियरिटी की सूची के तहत प्राथमिकता से क्लास टू ऑफिसर को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022
- मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए नियम तैयार किए गए। रिजर्व कैटेगरी के पद उपलब्ध ना होने पर एससी एसटी और अनारक्षित वर्ग को मिलाकर संयुक्त सूची तैयार की जाएगी और उसमें से प्रमोशन देने का प्रावधान तैयार किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के लिए पदों के लिए लोकसेवक उपलब्ध ना होने पर यह पद रिक्त रखे जाएंगे।
- इसके साथ ही संयुक्त सूची से एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पहले प्रमोशन दिया जाएगा। यदि किसी आरक्षित वर्ग के पद पहले से भरे हैं तो सभी रिक्त पदों को शामिल करते हुए संयुक्त चयन सूची में शामिल कर्मचारी के नाम के योग्यता के क्रम में उसे आगे रखा जाएगा।
- नए नियम के तहत रिजर्व कैटेगरी के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर उनके पद रिक्त रखे जाएंगे, जब तक उसी वर्ग का संबंधित कर्मचारी उस रिक्त पद के लिए उपलब्ध ना हो जाए। साथ ही रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। प्रावधान के अनुरूप आरक्षण तय किया जाएगा।