भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में शासकीय कर्मचारियों (government employees) के लिए शिवराज सरकार (shivraj government) ने आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना महामारी (corona pandemic) की रोकथाम और बचाव के बीच शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिन निर्धारित किए गए हैं। हालांकि पिछले आदेश के मुताबिक यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील थे। जिसे बढ़ा दिया गया है।
दर्शन राज्य शासन ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया। जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालय में सप्ताह के कार्य दिवस को 5 दिन सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किया गया है। यह आदेश 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2021 किया गया है। अब ये आदेश 31 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।
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31 अक्टूबर तक अब मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालय में सप्ताह में 5 दिन के कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। जिसके मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक ही शासकीय कर्मचारी कार्यालय में अपनी ड्यूटी देंगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है लेकिन संभावित तीसरी लहर (third wave) को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार आगे किसी भी तरह के जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। वही शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति 5 दिनों की होगी।