Transfer: नई तबादला नीति का उल्लंघन, HC ने तबादले पर लगाई रोक, राज्य शासन और विभाग को नोटिस

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रांसफर (transfer) से Ban हटाया गया था।। इस दौरान प्रदेश के कई विभागों (department) के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले (transfers) किए गए थे। हालांकि राज्य सरकार द्वारा नई तबादला नीति (New transfer policy) लागू करने के बाद अधिकारी कर्मचारियों के तबादले से पहले जांच के निर्देश दिए गए थे। इस बार के तबादले में काफी कमियां देखी गई है। इधर राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि तबादले में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसी बीच बैतूल जिले से एक बड़ा मामले सामने आया है। उच्च शिक्षा विभाग (Higher education department) के आयुक्त द्वारा प्रोफेसर का तबादला किया गया था। जिसमें उनका नहीं डिमोशन (demotion) कर दिया गया है। जिसपर प्रोफेसर ने हाईकोर्ट (High court) में याचिका दायर की थी। वही अब इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ट्रांसफर आर्डर को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही नोटिस जारी कर उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त से जवाब तलब किया गया है।

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दरअसल मामला मध्यप्रदेश के बैतूल जिले का है। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जीएच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर है। डिपार्टमेंट द्वारा उनका ट्रांसफर पीजी कॉलेज से यूजी कॉलेज में कर दिया गया है। इस मामले में पीड़ित के वकील सुधा गौतम का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार पीजी कॉलेज में ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन उनके पद को डिमोट नहीं किया जा सकता। प्रो. धर्मेंद्र कुमार को असिस्टेंट प्रोफेसर (asistant professor) के पद पर पदस्थ किया गया है जबकि उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब(Head of departent) नाकर पदस्थ किया जाना था।

राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहते हुए उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ किया जाना उनके पद को डिमोट (demote) किया जाना है। जिसके बाद एडवोकेट सुधा गौतम की दलील के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी ने स्थानांतरण आदेश (transfer order) को स्थगित कर दिया। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग (higher education department) के कमिश्नर एवं मध्य प्रदेश शासन को नोटिस (notice)जारी कर जवाब मांगा है।


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