भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने वाली फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करने से पहले कलेक्टर (Collector) से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन भी तैयार की है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
MP Corona: आज फिर 16 नए पॉजिटिव, 7 दिन में 105 केस, CM बोले-सरकार की पूरी तैयारी
आज मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी।इसके साथ फिल्म की स्क्रिप्ट की मोटी-मोटी जानकारी भी पहले से देना होगी।
बता दे कि बीते दिनों फिल्म निर्माता प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम – 3 (Aashram Webseries -3) को लेकर एमपी में जमकर बवाल मचा था। हिन्दूवादी संगठन और बजरंग दल ने बॉबी देओल और शूटिंग क्रू के साथ जमकर धक्का मुक्की की थी और मप्र सरकार से मांग की थी कि इन पर सख्ती की जाएगी।इसके बाद गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा था किअब शूटिंग से पहले जिला प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी होगी।
MP के किसानों को बड़ी राहत, बारिश प्रभावित बाजरा भी MSP पर खरीदेगी सरकार
नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अब फिल्म हो, ओटीटी या वेब सीरीज(Film or OTT Webseries ), शूटिंग से पहले जिला प्रशासन को इसकी स्क्रिप्ट दिखानी होगी उसके बाद जिला प्रशासन की अनुमति मिलने पर शूटिंग हो सकेगी। मध्यप्रदेश(MP News) में शूटिंग करने आइये स्वागत है लेकिन आपत्तिजनक कंटेंट या किसी की भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट नहीं चलेगा।इसके बाद आज गाइडलाइन जारी करने की बात कही हैं।
प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
अब कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी।@mohdept #FilmMaking pic.twitter.com/B2CSDgsspA
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) December 7, 2021