जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में 2021 में विभिन्न विभागों (department) के तबादले नई तबादला नीति 2021 (Transfer Policy 2021) के तहत किए गए हैं। 10 अगस्त महीने में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद प्रदेश में अगस्त महीने से विभागों के तबादले (transfer) किए गए थे। हालांकि नई तबादला नीति के तहत होने वाले तबादले से पूर्व राज्य शासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई थी कि यदि विभागीय स्तर पर किसी भी तबादला में निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी होंगे।
वहीं प्रदेश के कई तबादले में त्रुटि देखने को मिली थी। ऐसा ही एक मामला अब कटनी में देखने को मिला है। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya pradesh High court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही आबकारी अधिकारी के तबादले पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के तबादले पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है 1 वर्ष 3 महीने में दूसरी बार तबादला नियम के विरुद्ध है।
UIDAI : Aadhar Card पर आई बड़ी अपडेट, आमजन के लिए जानना जरुरी
जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को अनिल जैन का तबादला कटनी से ग्वालियर किया गया था। हालांकि इससे पहले 26 सितंबर 2020 को ही अधिकारी का तबादला कटनी किया गया था। केवल 1 वर्ष 3 महीने के अंतराल में दोबारा उनका तबादला किया गया है। वही नियम विरुद्ध तबादले को चुनौती देने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त ग्वालियर, कलेक्टर कटनी और सहायक आबकारी अधिकारी ग्वालियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आगामी सुनवाई तक जिला आबकारी अधिकारी कटनी में ही रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
याचिका के मुताबिक अनिल जैन के स्थान पर उनके कनिष्ठ रामकृष्ण बघेल को जिला आबकारी अधिकारी का चार्ज दिया गया था। जबकि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश अनुसार तबादले के जरिए किसी कनिष्ठ को वरिष्ठ का चार्ज नहीं दिया जा सकता। वहीं इस मामले की विभागीय जांच लंबित है। जिस पर हाईकोर्ट ने तबादले पर स्टे दिया है।