भोपाल | मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही है| सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है| जिसके बाद आरक्षण का लाभ लेने के लिए सिर्फ सालाना 8 लाख रुपए आय का प्रमाण-पत्र देना जरूरी होगी, बाकी अन्य शर्ते हटा ली जाएंगी|
आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलता को दूर करने सरकार इसको आसान बनाने जा रही है, ताकि सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ आसानी से बोल सकें| सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। इसके लागू हाेने के बाद आरक्षण के नए नियम अमल में आजाएंगे।
इस तरह का प्रस्ताव का राजस्थान सरकार द्वारा लागू प्रस्ताव का अध्ययन कर बनाया गया है| वहाँ उम्मीदवार के लिए सिर्फ 8 लाख रु. की सालाना अाय काे ही जरूरी रखा है। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। अभी आरक्षण का लाभ लेने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती थी, जैसे उम्मीदवार के पास 5 एकड़ कृषि भूमि न हाे, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट औरपंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट का घर न हाे, आदि शर्तें खत्म हाे जाएंगी। इन शर्ताें काे पूरा करने के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ रहे थे।