MP के किसान सम्मेलन में नियमों का उल्लंघन, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

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जबलपुर, संदीप कुमार। कृषि कानून (Agricultural law) के समर्थन में सरकार द्वारा प्रदेश के 6 जिलों में किसान सम्मेलन (kisaan sammelan)  आयोजित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि गृह विभाग (Home department) द्वारा जारी दिशा-निर्देषों का उल्लंघन कर किसान सम्मेलन आयोजित किया था। प्रशासन (Administration) द्वारा आयोजन में पूरा सहयोग प्रदान देते हुए सुरक्षा भी प्रदान की।

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याचिका में मांग की गयी थी कि सम्मेलन के आयोजक उसमें शामिल नेतओं और सहयोग करने वाले सरकारी अधिकारियों (Government officials) के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जाये। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीके शुक्ला (Chief Justice Mohammad Rafique and Justice VK Shukla) की युगलपीठ से शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने जवाब पेश करने के लिए फिर 10 मार्च को निर्धारित की गई है?


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)