रायसेन, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संकटकाल को देखते हुए MP के निजी स्कूलों (Private Schools) को स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education – MP Board) से संबद्ध सभी अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण की तारीख को बढ़ा दिया है। अब सभी अशासकीय विद्यालय 31 मार्च 2021 तक मान्यता का नवीनीकरण कर सकते है। पहले यह तारीख 31 2020 दिसंबर रखी गई थी।
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दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में जमा किया जा सकेगा। राज्य शासन (State Government) ने कोविड-19 संक्रमण (COVID-19) और छात्रहित (Student) को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है।
इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं (Madhya Pradesh Secondary and Higher Secondary Schools) की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन (Online Application) अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया है।
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खास बात ये है कि जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालयों निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं निजी स्कूल को 1 साल में तीन किस्तों में नवीनीकरण की राशि जमा करने की छूट दी गई है।