Lockdown4: कलेक्टर का आदेश जारी, भोपाल में किन चीजों की मिली छूट, जानिए यहां

भोपाल।

कोरोना(corona) संकटकाल और देशव्यापी तालाबंदी(lockdown) के चौथे चरण के बीच बुधवार से भोपाल(bhopal) में कंटेनमेंट क्षेत्र(contentment zone) को छोड़कर कुछ दुकानें खोली जाएगी। इन दुकानों को अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग समय के लिए खोला जाएगा। जिसको लेकर भोपाल(bhopal) के कलेक्टर तरुण पिथोड़े(tarun pithode) ने आदेश जारी किया है।

दरअसल कलेक्टर(collector) द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर कहा गया है कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिसके तहत शहर में धारा 144 के बीच कुछ आदेश जारी करना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है। जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से तत्काल बाहर जाने के प्रभाव को प्रतिबंधित किया गया है। वही समस्त लोक परिवहन सेवा जैसे निजी बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा बंद किया जाता है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, हाट बाजार, स्विमिंग पूल, बार, होटल, स्पा और सैलून भी बन्द रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल भी बन्द रहेंगे आवश्यक गतिविधि को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।

यह सेवा रहेगी शुरू

>अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।

>समस्त शासकीय शासकीय शासकीय कार्यालय 50% स्टाफ से ज्यादा उचित ना होते हुए संचालित करेंगे।

>शादी विवाह समारोह में 10 रत्ती से ज्यादा उपस्थित नहीं होंगे और अंतिम संस्कार में भी कुल व्यक्तियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

>जिले में फंसे प्रवासी श्रमिक, छात्र-छात्राएं एवं अन्य जिला राज्य में फंसे हुए लोगों के लिए टैक्सी बस ट्रेन का परिवहन जारी रहेगा।

>वहीं कंटेंत्मेंट क्षेत्र से बाहर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवम् स्टेडियम को खुलने की अनुमति दी गई है किंतु दर्शक उपस्थित नहीं होंगे।

>ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेंट मेंट क्षेत्र को छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।

>वहीं कपड़े, जूते चप्पल, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकान सोमवार से गुरुवार 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेगी।

>इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, और मोबाइल की दुकान मंगलवार और शुक्रवार को एक 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेगी।

>ज्वेलरी, सराफा एवम् कॉस्मेटिक की दुकानें और शनिवार को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेगी।

>किराना अत्यावश्यक वस्तु वाहन रिपेयर की दुकानें सारे दिन सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेगी। इसी के साथ मेडिकल स्टोर के सारे दिन सारे समय के लिए उपलब्ध रहेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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