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MP के इन अधिकारियों-कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अटक सकती है पेंशन

Written by:Pooja Khodani
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MP के इन अधिकारियों-कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अटक सकती है पेंशन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम और सीहोर जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए काम की खबर है।रतलाम कलेक्टर ने साफ कहा है कि परफॉर्मेंस ख़राब होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, इस दायरे में 20 वर्ष सेवा और 50 वर्ष आयु के निगम के अधिकारी भी शामिल होंगे।वही सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) का पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाते अनिवार्य है।

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दरअसल, गुरुवार को रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) कुमार पुरषोत्तम ने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। निगमायुक्त से पूछने पर बताया कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाई गई है लेकिन कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 20 वर्ष सेवा एवं 50 वर्ष आयु के दायरे में नगर निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को भी लाया जाकर सूचीबद्ध किया जाए। जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस खराब पाया जाएगा उनको 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष आयु के दायरे में लाया जाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Mandatory retirement) दी जाएगी।

वही सीहोर जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय में आगामी सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के संयुक्त बैंक खाते ओर (सेवा पुस्तिका में नॉमिनी अनुसार ) अनिवार्यता खुलवाए जाये तथा IFMIS में पेंशन फार्म तभी सबमिट किया जाकर जनरेट किया जाए जब सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का पेंशन (Pension) के लिए अधिकृत बैंक शाखा में संयुक्त बैंक खाते (Bank Account) में प्रथम नाम शासकीय सेवक का एवं द्वितीय नाम परिवार पेंशनर का हो बैंक में संयुक्त खाता धारक के नाम नॉमिनेशन प्रस्तुत किया गया हो एवं जिसे बैंक शाखा द्वारा मान्य किया गया हो।

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यह प्रक्रिया दिसम्बर एवं आगामी माह में सेवानिवृत्त, मृत या VRS ले रहे हो एसे सभी शासकीय सेवकों पर लागू रहेगी तभी परिवार पेंशन प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही PPO में यदि परिवार पेंशनर का नाम अंकित हो तो संबंधित परिवार पेंशनर (Pension) द्वारा पेंशनर का मृत्यु प्रमाणपत्र बैंक पासबुक की छायाप्रति, वैधानिक परिचय पत्र यथा आधार, पेन कार्ड, वोटर आई डी सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की मूर्ति यथाशीघ्र करने पर परिवार पेंशन प्रारंभ की जायेगी।

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