किसानों को मिलेगी सौगात, 28 फरवरी से खातों में पैसा डालेगी मोदी सरकार

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भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल जहां किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए एक पोर्टल शुरू कर दिया है। जिस पर किसानों के नाम 25 फरवरी तक अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी से किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो  जाएगा। वहीं इधर मप्र सरकार भी कर्जमाफी योजना के तहत 22 फरवरी से किसानों के खातों में पैसा भेजेगी। यह राशि 2 हजार से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। 

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है। उस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी नियम दिए गए हैं। इस योजना को जल्दी लागू करने के लिए सरकार अलग-अलग एजेंसियों की मदद ले रही है।  योजना के लाभ के लिए सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वह किसानों की सूची पोर्टल में डाल दें। किसानों के नाम पोर्टल में डालने की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2019 है। वहीं पोर्टल में 25 फरवरी तक सूची डाले जाने के बाद से किसान इसमें अपना नाम देख पाएंगे। इससे किसानों को यह भी पता चल सकेगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

आचार संहिता का खौफ 

चुनाव आयोग की आचार संहिता को देखते हुए जो सूचना सामने आ रही है, उसके अनुसार हालांकि योजना के हकदार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का वक्त है, लेकिन अधिकारी पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 28 फरवरी से ही शुरू करना चाहते हैं। जिससे इसे पहले से जारी काम माना जाए और चुनाव आयोग की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बने। जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ 

इस योजना का लाभ पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स—पे करने वाले किसानों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग जिनकी मासिक पेंशन 10000 रुपए या इससे ज्यादा है। उनके साथ ही प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  इस योजना के तहत केन्द्र या राज्य सरकार से संबंधित किसी भी संस्था में काम करने वाले या रिटायर्ड कर्मचारी भी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को स्कीम का लाभ मिल सकेगा। वहीं किसी संवैधानिक पद पर आसीन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानि ऐसे किसान जो पहले या अब केन्द्र या राज्य सरकार में मंत्री हैं। वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य हैं या फिर वर्तमान या पूर्व में कभी किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर या जिला पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

ये किसान होंगे पात्र 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम खेत वाले लघु और सीमान्त किसानों को 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में सहयोग राशि दी जाएगी। इसकी पहली किस्त मार्च के महीने में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसानों को अपना आधार नंबर देना होगा। हालांकि, अगर उनके पास आधार नहीं है तो पहली किश्त लेने के लिए वे कोई दूसरा पहचान पत्र दे सकते हैं, लेकिन बाद की सारी किश्तों को पाने के लिए उन्हें आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।


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