भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों (Government College) में दिसंबर-2019 में भर्ती हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों (assistant professors) को उच्च शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Higher Education Department) ने बड़ा झटका दे दिया है। इसके तहत दो साल की परीविक्षा अवधि पूरी करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसरों के ट्रांसफर (Transfer) होंगे, उच्च शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर साफ कहा है कि भर्ती में ही 2 वर्ष का ही नियम है।
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उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन (MP Government) के निर्देशानुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक प्राध्यापकों के स्थानांतरण नहीं होंगे।इसके तहत जो भी विभागों के परीविक्षा अवधि के अभ्यर्थी होंगे, उनके दो वर्ष के बाद ही ट्रांसफर (Transfer) किए जाएंगे। अवधि समाप्त होने के बाद विभाग सहानुभूति पूर्वक उनके बारे में उपयुक्त निर्णय लेगा।
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बता दे कि दिसंबर-2019 में शासकीय कॉलेजों में मप्र सरकार (MP Government) के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ स्पोर्टस ऑफिसर और लाइब्रेरियन की भर्ती की गई थी। हाल ही में नई ट्रांसफर नीति के तहत करीब 1800 अस्सिटेंट प्रोफेसर, स्पोर्टस ऑफिसर एवं लाइब्रेरियन ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, जो अपने जिलों के नजदीकी कॉलेजों में पदस्थ होना चाहते हैं। इनकी परीविक्षा अवधि दो साल बाद यानी दिसंबर 2021 में खत्म होगी, लेकिन ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले वर्ष तक ही जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री @DrMohanYadav51 ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक प्राध्यापकों के स्थानांतरण नहीं होंगे। अवधि समाप्त होने के बाद विभाग सहानुभूति पूर्वक उनके बारे में उपयुक्त निर्णय लेगा। pic.twitter.com/VsRv9xGNzx
— Higher Education Department, MP (@highereduminmp) August 4, 2021