राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के नियम में संशोधन, सामान्य प्रशासन विभाग का ये आदेश जारी, ऐसे मिलेगा लाभ

Pooja Khodani
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MP Compassionate Appointment :  मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। राज्य शासन ने अनुकंपा नियुक्ति निर्देश 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

जारी आदेश के तहत पहले मृत शासकीय सेवक के आश्रित पति अथवा पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति ना लेना चाहे तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित पुत्री में से अविवाहित शब्द हटा दिया गया है। यानी पुत्री विवाहित हो अथवा विधवा, सभी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)