MP Compassionate Appointment : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। राज्य शासन ने अनुकंपा नियुक्ति निर्देश 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
जारी आदेश के तहत पहले मृत शासकीय सेवक के आश्रित पति अथवा पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति ना लेना चाहे तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित पुत्री में से अविवाहित शब्द हटा दिया गया है। यानी पुत्री विवाहित हो अथवा विधवा, सभी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं।
जानिए क्या हुए नियम में संशोधन
- पहले ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। संशोधन के बाद पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
- दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री/पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा)
- आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी
- आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
- निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित / तलाकशुदा / विधवा / परित्यक्ता / “अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जावे।
कैबिनेट में भी हुआ था ये फैसला
गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अब मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी।मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।