इंदौर, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister and Rajya Sabha MP Digvijay Singh) ने राम मंदिर (Ram Mandir) के नाम पर चंदा अभियान के दौरान हुई साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट एडवोकेट रविन्द्र छाबड़ा ने बताया कि याचिका में मांग की गई है कि साम्प्रदायिक हिंसा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और इंदौर प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर राज्य शासन से जबाव मांगा गया है। याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य शासन से जबाव मांगा है।
वर्ग विशेष के लोगों से चंदा वसूली
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के नाम पर हो रही गलत तरह से चंदा वसूली को लेकर लगाई गई याचिका में वर्ग विशेष के लोगों से विवाद का तर्क भी प्रस्तुत किया है। बता दें कि मंदसौर, उज्जैन और इंदौर में वर्ग विशेष के लोगों के साथ चंदा लेने वालों पर विवाद का आरोप भी याचिका के माध्यम से लगाया गया था।