भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। आए दिन जिलों में कलेक्टरों द्वारा शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों (MP Employees Officers) पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में नीमच में 1 बीएलओ और डिंडौरी में 1 पटवारी को निलंबित कर दिया गया है।वही देवास में 3 सहायक विकासखंड प्रबंधक की सेवा समाप्ति और डिंडौरी में 1 पटवारी की वेतन वृद्धि रोकी गई है।इसके अलावा देवास में 1 कर्मचारी, रीवा में 2 नायब तहसीलदार, 1 तहसीलदार और धार में 2 BLO को नोटिस जारी किया गया है।
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नीमच कलेक्टर (neemuch collector) एंव जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच मंयक अग्रवाल द्वारा विधानसभा क्षैत्र-229 नीमच के मतदान केन्द्र क्रं-69 बेबीहुड स्कूल क्रक्ष क्रं.एक शाप्रावि विदया मंदिर भवन के पीछे नीमच केन्द्र पर नियुक्त BLO नगरपालिका के केशियर हिमांशु खाटरा के अनुपस्थित पाये जाने पर खाटरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।निलम्बन काल में खाटरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वही धार अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना ने विधानसभा क्षेत्र 201-धार के प्राथमिक शिक्षक छडौदा एवं BLO मतदान केन्द्र क्रमांक 151 की नर्मदा मालिवाड एवं उचत्तर माध्यमिक विद्यालय (School Teacher) घोडा चौपाडी धार के प्राथमिक शिक्षक एवं BLO मतदान केन्द्र क्रमांक 39 ब्रह्मानंद चावडा को निर्वाचन कार्य में लापरवराही एवं उदासीनता बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए है। वही 3 दिवस में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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देवास कलेक्टर (Dewas Collector) चन्द्रमौली शुक्ला ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना (Chief Minister Rural Path Vendor Scheme) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सहायक विकासखण्ड प्रबंधक देवास मुकेश मुखिया, टोंकखुर्द तपन वर्मा, रवीन्द्र रघुवंशी की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिये और सहायक विकासखण्ड प्रबंधक सोनकच्छ विजय बावस्कर को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने योजना के क्रियान्वयन और स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर शुक्ला ने निर्देश दिये कि, योजना के जितने में आवेदन लम्बित है, उन आवेदनों को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत बैंको (Bank) से निराकरण कराये।
2 नायब तहसीलदार और 1 तहसीलदार को नोटिस
रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के तहत लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (mp e district portal) पर दर्ज किए जाते हैं। इन आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में करना अनिवार्य है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने पोर्टल पर आवेदन पत्रों के समय सीमा में निराकरण न करने पर संबंधितों को नोटिस जारी किया है।कलेक्टर ने नायब तहसीलदार जवा वृत्त अतरैला उमेश तिवारी को पोर्टल में दर्ज दो आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंथर बीडी नामदेव को एक आवेदन पत्र का तथा नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाक सतीश सोनी को आठ आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी किया है।
1 पटवारी निलंबित, 1की 2 वेतन वृद्धि रोकी, नोटिस जारी
डिंडोरी कलेक्टर (Dindori Collector) रत्नाकर झा ने जनसुनवाई के दौरान किसानों के काम में लापरवाही बरतने पर हल्का नं. 65 में पदस्थ पटवारी गणेश वनवासी को निलंबित कर दिया है। जनसुनवाई में किसान कोमल प्रसाद दुबे निवासी धनुवासागर ने बताया कि उसने अपने खेत में धान की फसल बोया है। पटवारी गणेश वनवासी ने गिरदावली पोर्टल पर मक्का की फसल दर्ज कर दी है, जिससे उसका धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पाया है। जिसके बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दुबे की समस्याओं का निराकरण करने को कहा है।
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जनसुनवाई में उर्मिला भल्ला, जया मदान, रश्मि खेतरपाल, अंजना सबरवाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि उनकी स्वमात्वि की भूमि में कब्जा कर लिया गया है।, इस संबंध में कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन पटवारी के द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही भ्रमित किया जा रहा है, जिससे भूमि स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर झा ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं।