भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शासकीय कामं और योजनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। अब डिंडौरी में एएसपी और नरसिंहपुर में जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया गया है।वही दमोह के 6 CMO और 7CEO, छिंदवाड़ा में 1 दैनिक वेतनभोगी और 1 भृत्य को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कटनी में 3 के लाइसेंस निलंबित और अनूपपुर में 2 संचालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
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डिंडोरी में गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर अभिषेक दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दीवान का मुख्यालय कार्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया है।वही नरसिंहपुर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉ. अनीता अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय गुलाब सिंह समदेले को 1 दिसम्बर 2021 को रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में समदेले का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेंदूखेड़ा रहेगा और उन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दमोह में नगरीय निकायों में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति में कोई सुधार नही होने, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर उदासीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना प्रदर्शित होने के आरोप में कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने जिले की 6 नगर पालिका एवं नगर परिषदों के CMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा कहा है, आयुष्मान कार्ड की असंतोषजनक प्रगति के संबंध में अपना जवाब एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके इस कृत्य के फलस्वरुप अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लेख किया जाये। नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
इन्हें भेजा नोटिस
नगर पालिका परिषद दमोह के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैयालाल सिंह, नगर पालिका परिषद हटा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी काशीराम पटैल, नगर परिषद पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रेमसिंह चौहान,नगर परिषद पटेरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय रैकवार तथा नगर परिषद हिण्डोरिया एवं तेन्दूखेड़ा की मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
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आयुष्मान भारत निरामयम” योजनान्तर्गत पात्र परिवारो को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का नि:शुक्ल उपचार के उद्देश्य से योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारो तक पहुंचाये जाने के लिए समस्त हितग्राहियो के आयुष्मान कार्ड निर्माण में निरंतर निर्देशो के उपरांत भी आपके द्वारा उक्त कार्य में शासन मंशानुरूप प्रगति नही लाये जाने के आरोप में कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने जिले की सातों जनपद पंचायतों के CEO को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है स्पष्ट करें की उक्त आचरण के लिए क्यों न आपकी एक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से तत्काल रोके जाने हेतु आयुक्त सागर संभाग सागर को प्रकरण प्रेषित किया जावे। अपना कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव कलेक्टर के समक्ष 3 दिवस में प्रस्तुत करें।
इनको भेजा कारण बताओ पत्र
जनपद पंचायत दमोह के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हलधर मिश्रा, जनपद पंचायत हटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रतेश जैन, जनपद पंचायत पटेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केपी द्विवेदी, जनपद पंचायत जबेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारीआरपी पटेल, जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद जैन, जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष अग्रवाल तथा जनपद पंचायत बटियागढ़ की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रानू जैन को कारण बताओ आरोप पत्र जारी किये गये है।
एक दैनिक वेतनभोगी और एक भृत्य को नोटिस
छिन्दवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एन.एस.बरकडे द्वारा शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बडकुही के दैनिक वेतनभोगी सुकरलाल भारती के बिना सूचना के 18 नवंबर 2020 से अनुपस्थित रहने से कार्यालयीन कार्य प्रभावित होने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरतने पर उनका यह कृत्य भर्ती नियमों के विपरीत होने पर भारती को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने अथवा समाधानकारक उत्तर नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरूध्द सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
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वही सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एन.एस.बरकडे द्वारा शासकीय सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास छिन्दवाडा के भृत्य नैनचंद पटेलिया के दूसरे कर्मचारियों को आवेदन देकर बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने, कार्य को प्राथमिकता नहीं देने, बहाना बनाकर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही व उदासीनता बरतने पर उनका यह कृत्य भर्ती नियमों के विपरीत होने पर पटेलिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
तीन के लाइसेंस निलंबित
कटनी में औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के औषधि विक्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें तीन मेडीकल स्टोर्स में संचालन में अनियमितताएं पाई गई थीं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जांच में दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संधारित न करना, वेटेरनरी की दवाइयों एव अवसान तिथि बीत चुकी दवाइयों का संधारण नियमानुसार न करना पाया गया था। अनियमितताएं पाए जाने पर दुकानों के संचालकों को शोकज नोटिस जारी किए गए थे, जिसके प्रति उत्तर में संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में संतोषजनक तथ्य व दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कटनी द्वारा दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमें माधव मेडीकोस नई बस्ती कटनी का लाइसेंस 5 दिन को, राम मेडीकल नई बस्ती का लाइसेंस 4 दिन के लिए और विशाल मेडीकल स्टोर विलायतकला का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। लाइसेंस निलंबन की अवधि में संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले के सभी मेडीकल संचालकों को मेडीकल स्टोर्स के नियमानुसार ही संचालन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और संचालन नियम विरूद्ध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
2 संचालकों पर 10-10 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित
अनुपपुर में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेन्द्रग्राम स्थित फर्म गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक बृजेश गुप्ता पर धारा 52 के तहत एवं जमुना कॉलरी स्थित गणपति बीकानेर स्वीट्स एवं नमकीन के संचालक शैतान सिंह पर धारा 51 के तहत 10-10 हजार रुपये की शास्ति (अर्थदण्ड) अधिरोपित की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सिंह ने बृजेश गुप्ता एवं शैतान सिंह को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।