भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों (MP Employees) पर एक्शन का दौर जारी है। अब सीहोर में 2 पंचायत सचिव निलंबित, उमरिया में एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया है। वही सतना में 13 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।इसके अलाना वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेट करने के साथ उसका लाइसेंस एक साल तक निलंबित करते हुए भिंड में एक शस्त्र लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया है।
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सीहोर में जनपद पंचायत आष्टा की ग्राम पंचायत ग्वाला के सचिव हीरालाल आंवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मनरेगा कार्यों में प्रगति नही लाने, लेवर नियोजन अत्यंन्त कम होने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण में रूचि नही लेने तथा भ्रमण के दौरान पंचायत कार्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर की गई है। निलंबन अवधि में आंवले का मुख्यालय जनपद पंचायत आष्टा रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
वही बुधनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत माजरकुई में प्रधान नजमुन एवं सचिव संजय दुबे द्वारा 4 लाख 75 हजार 837 की वित्तीय अनियमितताये किये जाने एवं पर्याप्त समयावधि दिये जाने के पश्चात वसूली राशि जमा नहीं करने पर सचिव संजय दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दुबे का मुख्यालय जनपद पंचायत बुदनी रहेगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी।
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उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने पूरन सिंह माध्यमिक शिक्षक बसाढ़ी संकुल केंद्र शा.उ.मा.वि. कन्या उमरिया विकासखण्ड करकेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूरन सिंह माध्यम शिक्षक (teacher) का निलंबन अवधि मे मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (DEO) करकेली नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह कार्रवाई विकासखण्ड करकेली अंतर्गत संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय बसाढ़ी संकुल केंद्र कन्या शाला के निरीक्षण के दौरान लगातार बिना पूर्व किसी सूचना या अवकाश के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर की गई है।
13 कर्मचारियों को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
सतना विधानसभा क्षेत्र (Satna Assembly Constituency) 62 रैगांव के उप निर्वाचन 2021 में जिला स्तर पर गठित MCMC की अवलोकन समिति में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर 11 कर्मचारियों महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक क्षमा द्विवेदी, ललिता कुशवाहा, मिथिलेश पांडेय, तकनीकी सहायक पुष्पेंद्र पाल, प्रयोगशाला सहायक आनंद कुमार मिश्रा, मनोज सिंगरौल, रमाशंकर त्रिपाठी, जनपद पंचायत मैहर के सहायक डाटा मैनेजर संजय मिश्रा एवं भृत्य संतोष कुमार वर्मन, बिहारी लाल साहू, बृजलाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने सभी संबंधित कर्मचारियों को नोटिस में कहा है कि निर्वाचन कार्य में 29 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन इन 11 कर्मचारियों ने अपने निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, क्यों ना 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां अंसचयी के प्रभाव से रोकने एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 के तहत अनुशासनात्मक, दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने या समाधान कारक नहीं पाए जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
वही सतना कलेक्टर (Satna Collector) एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने नियमों का उल्लंघन करने एवं राशन दुकानों में खाद्यान्न सही समय पर नही पहुंचाने पर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक और ट्रांसपोर्टर अजय ट्रांसपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब कार्यालय में 3 दिवस में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड, 2 लाइसेंस निलंबित
मप्र वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन (MP Warehousing and Logistics Corporation) के द्वारा मां हरसिद्धि वेयर हाउस ग्राम पिंगलेश्वर को वर्ष 2021-22 में JVS योजना अन्तर्गत अनुबंधित किया गया था। गोदाम संचालक द्वारा शासन द्वारा MSP पर खरीदे गये गेहूं की बोरियों की मशीन सिलाई के पूर्व ही गेहूं निकालकर अफरा-तफरी की गई, जिनका वजन निर्धारित मानक वजन से कम होना परिलक्षित हुआ। अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर गोदाम को आगामी एक वर्ष तक के लिये ब्लैक लिस्टेड किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने क्षेत्रीय प्रबंधक उज्जैन द्वारा गोदाम को ब्लेक लिस्टेड करने के कारण जारी किये गये लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिये निलंबित कर दिया है।
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वही भिण्ड (Bhind Collector) जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक (Bhind SP) मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेसी देवेन्द्र सिंह पुत्र हरविलास सिंह राजावत निवासी सीताराम पुरा थाना भारौली जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाइसेंस (arms license) को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया है। उन्होंने निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखने के निर्देश दिए है।