भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर एक के बाद एक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बैतूल में पंचायत सचिव, मुरैना में सहायक यंत्री और उपयंत्री पर निलबंन की कार्रवाई की गई है।वही शिवपुरी बीएलओ और शिक्षक, छिंदवाड़ा में शाखा प्रबंधक, शाखा प्रभारी समेत जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।
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बैतूल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्र ने जनपद पंचायत भैंसदेही की ग्राम पंचायत बांसनेरकला के सचिव श्री कृष्णा धाड़से को ग्राम पंचायत बांसनेरकला में मंगल भवन की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, मजदूरी भुगतान, पुलिया निर्माण कार्य में लापरवाही एवं शासकीय राशि की वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिवपुरी में टीकाकरण महाअभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रूचि न लेने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर बीएलओ एवं शिक्षक हाईस्कूल सतनवाड़ा बृजमोहन शौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी गणेश जायसवाल ने BLO को जारी कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण एक दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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इसके अलावा मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने सहायक यंत्री अजय कुमार सिंह और उपयंत्री दुर्गेश गौतम तत्काल प्रभाव से निलंबन का प्रस्ताव चंबल संभाग के कमिश्नर को भेजा है। कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने यह कार्रवाई विद्युत उपकरण ट्रान्सफार्मर (डीपी) के उचित रख-रखाव एवं सतत निगरानी न होने के कारण की है। इस घटना के लिये प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी सबलगढ़ के सहायक यंत्री अजय कुमार सिंह और उपयंत्री दुर्गेश गौतम को दोषी मानते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव चंबल कमिश्नर को भेजा गया है।
वही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा के महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सोनी ने जिले के नगर दमुआ स्थित बैंक शाखा दमुआ का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा कार्यालयीन समय में बैंक शाखा बंद पाये जाने पर शाखा के प्रभारी, शाखा प्रबंधक सहित जिम्मेदार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। संबंधित कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उनके विरूध्द बैंक के सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।