भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है।पन्ना में पंचायत सचिव, जबलपुर में पंचायत सचिव, डिंडौरी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उमरिया में राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।वही बड़वानी में 23 पर्यवेक्षकों, छिंदवाड़ा में शिक्षक और कर्मचारी, अनूपपुप में बीसीएम और दमोह में 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है।इसके अलावा भिंड़ में 2 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए है।
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पन्ना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Panna CEO)जिला पंचायत बाला गुरू के. ने गुनौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सिठौली में पदस्थ सचिव सतेन्द्र देव परमार द्वारा बगैर कार्य किए 18 लाख रूपये का आहरण करने के कारण निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गुनौर निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत सिठौली के कार्य प्रभावित न हों इसके लिए सचिवीय प्रभार बृजमोहन पाण्डेय सचिव ग्राम पंचायत लुहरगवां को सौंपा गया है।
जबलपुर में धान पंजीयन सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने पटवारी हल्का नम्बर 5 राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी एक के पटवारी (Jabalpur Patwari) मुकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संयुक्त दल द्वारा 28 अक्टूबर को धान पंजीयन सत्यान की जांच के दौरान यह पाया गया कि पटवारी मुकेश तिवारी ने रिक्त खेत में धान की फसल दर्ज कर सत्यापित किया है। जबकि मौके पर संयुक्त दल को खेत खाली मिला।निलंबन काल में इनका मुख्यालय तहसील पाटन निर्धारित किया गया है। साथ ही इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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डिंडोरी में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (Urban Administration and Development Commissioner) निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने धार जिलें के मांडव नगरपालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी CMO आधिकारी संजय कुमार कानूनगो को निलंबित कर दिया है। कानूनगों को गंभीर वित्तीय अनियमित्ताओं के आरोप में निलंबित किया गया है।उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने रामानंद तिवारी राजस्व निरीक्षक, रा.नि. मण्डल बल्हौड़ तहसील मानपुर जिला उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर जिला उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
23 पर्यवेक्षको को नोटिस
बड़वानी कलेक्टर (Barwani Collector) शिवराजसिंह वर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) की 23 पर्यवेक्षको को अपने पदीन दायित्वो के निर्वहन एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही दिखाने पर शोकाज नोटिस जारी किया है। शोकाज नोटिस का उत्तर मय प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न करने पर पद से पृथक करने की चेतावनी भी दी गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आरएस गुण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन पर्यवेक्षको को शोकाज नोटिस दिया गया है, उनमें वझर की राधा भावसार, जामठी की संध्या गोहर, वरला की लीलावती शिन्दे, उपला की पुष्पा सोनी, मोरतलाई की मधुबाला चतुर्वेदी, राखीबुजुर्ग की गीता चौहान, धरोना की लता सैनानी, भागसुर की राधा यादव, बालकुआ की प्रीति वास्कले, बड़वानी शहर की सुश्री मुन्नी चौहान, ओझर की सरली मेहता, सौन्दूल की सुश्री विनिता पटेल, चाचरिया की सुश्री संध्या आलुने, पखालिया की रेवा बघेल, पाटी की सुमन चौहान, ओसाड़ा की बसंती भिड़े, गंधावल की श्रीमती कांती आर्य, जुलवानिया की कोमल सूर्यवंशी, चिखलिया की चम्पा रावत, बालसमुद की सूश्री गायत्री वाघे, सजवानी की कविता बर्डे, सेंधवा की भावना शर्मा, मनकुई की सुश्री रितु पंवार को शोकाज नोटिस जारी किया गया है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नोटिस
छिन्दवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एनएस बरकडे द्वारा जिले के विकासखंड परासिया के ग्राम मोरडोंगरी के शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (Government Employees) संतोष भादे के बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने से छात्रावास का कार्य प्रभावित होने और उनका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने अथवा समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी का रहेगा।
शिक्षक को नोटिस जारी
छिन्दवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एन.एस.बरकडे द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई के ग्राम छिंदा की शासकीय माध्यमिक शाला के माध्यमिक शिक्षक (School Teacher) राधेश्याम धुर्वे के बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
बीसीएम को नोटिस
अनुपपुर में प्रसूति सहायता राशि प्रदाय न करने की गई CM Helpline शिकायत के संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षल पंचोली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहरी के BCM कोमल मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में संबंधित शिकायतकर्ता को प्रसूति सहायता राशि का लाभ नहीं देने पर खेद जताया है तथा संबंधित बी.सी.एम. को 9 नवम्बर 2021 को समय 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार स्थित नर्मदा सभाकक्ष जनसुनवाई कक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नोटिस में कहा है कि अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
2 शिक्षकों को नोटिस
दमोह में प्राथमिक शाला इमलाई में पदस्थ शिक्षकों की स्वयं की स्वीकारोक्ति के आरोप में प्राथमिक शाला इमलाई में पदस्थ लोक सेवक अपेक्षित दक्षताऐं नहीं रख पाने के आरोप में प्रथम दृष्टया सेवा योग्य नहीं हैं मानते हुये जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक ने शासकीय प्राथमिक शाला इमलाई के प्राथमिक शिक्षक राजेन्द्र तिवारी तथा आशा दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।उन्होंने निर्देशित किया है कि संबंधित प्राथ्मक शिक्षक बच्चों की अच्छी तैयारी करायें, उनमें एनएएस परीक्षा के पूर्व अपेक्षित दक्षताओं का विकास करें तथा अपना प्रतिवाद तीन दिवस में जिला परियोजना समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बतावे कि क्यों न उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।
दो शस्त्र लायसेंस निलंबित
भिण्ड में जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेसी धर्मवीर उर्फ लला पुत्र नाथू सिंह राजावत निवासी ईष्वरी थाना नयागांव जिला भिण्ड एवं योगेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र स्व. सुरेनद्र सिंह भदौरिया निवासी गढी जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेषन जमा रखने के निर्देश दिए है।