भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP में शासकीय कामों में लापरवाही पर रतलाम में खाद वितरण केंद्र प्रभारी, टीकमगढ में 1 उपयंत्री निलंबित, हरदा, बड़वानी और धार में पंचायत सचिव को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। मंडला में उर्वकर अनुज्ञप्ति और मुरैना में उर्वरक विक्रेता का पंजीयन भी सस्पेंड कर दिया गया है। वही टीकमगढ़ में 22 उपयंत्रियों, धार में रोजगार सहायक, श्योपुर में 16 पंचायत सचिव-रोजगार सहायकों और CEO-APO को नोटिस जारी किया गया है। अनूपपुर में 2 पंचायत सचिव और श्योपुर में 16 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।इसके अलावा हरदा में आशा कार्यकर्ता और मुरैना में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है।इधर, श्योपुर में तीनों ब्लॉक समन्वयकों का वेतन काटा गया है।
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रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। अधिकारियों द्वारा सक्रियता के साथ सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण किए जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। उप संचालक कृषि द्वारा प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पीपलखूंटा का निरीक्षण के दौरान आंकड़े मिलान नहीं होने पर खाद वितरण केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान यूरिया उर्वरक का भौतिक स्टॉक तथा POS मशीन के स्टॉक में अंतर पाया गया। इस कारण प्रभारी खाद्य वितरण केंद्र पीपलखूंटा ईश्वरलाल कुमावत को निलंबित किया गया।
अनुपपुर में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कदमटोला की सचिव नन्दनी गुप्ता एवं जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी के सचिव रामषोभित प्रजापति पर पाँच- पाँच सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो सचिवों ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।
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टीकमगढ़ कलेक्टर (Tikamgarh Collector) सुभाष कुमार द्विवेदी ने शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर एक उपयंत्री को निलंबित तथा 22 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये। तदनुसार कलेक्टर द्विवेदी ने 2 दिसम्बर 2021 को कोविड-19 कार्य में सौंपे गये दायित्वों में लापरवाही करने एवं उदासीनता के कारण वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्रगति नहीं आने के कारण एक उपयंत्री को निलंबित तथा 22 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये।
पंचायत सचिव निलंबित, आशा कार्यकर्ता पद से पृथक
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हरदा में टीकाकरण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा राम कुमार शर्मा ने सचिव ग्राम पंचायत रन्हाईकला महेश दीक्षित को निलंबित करने के आदेश जारी किये है। आदेश अनुसार दीक्षित को निलंबन अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत हरदा नियत किया गया। सरकारी कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, हंडिया ने आशा कार्यकर्ता ग्राम रन्हाईकला वर्षा वर्मा को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये है।
उर्वकर अनुज्ञप्ति और उर्वरक विक्रेता का पंजीयन निलंबित
मण्डला में पीओएस मशीन से उर्वरक का विक्रय नहीं करने तथा कृषकों को बिल प्रदाय नहीं करने पर पंजीयक एवं उप संचालक किसान कल्याण एसएस मरावी द्वारा तत्काल प्रभाव से राकेश साहू ग्राम पड़रिया विकासखण्ड नारायणगंज जिला मण्डला को जारी उर्वकर अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है। राकेश साहू के द्वारा कारित उक्त कृत्य उर्वरक गुण अधिनियम 1985 की धारा 4,5, एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। पंजीयक एवं उप संचालक किसान कल्याण एसएस मरावी द्वारा तत्काल प्रभाव से राकेश साहू ग्राम पड़रिया विकासखण्ड नारायणगंज जिला मण्डला को जारी उर्वकर अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।
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मुरैना में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पोरसा द्वारा 25 नवम्बर को जिंदल ट्रेडिंग कंपनी पोरसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिंदल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने का वीडियो वायरल की जांच की। जांच में जिंदल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय होते पाया गया। इस पर मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन के निर्देशन में उपसंचालक कृषि अनंत कुमार सड़ैया द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पोरसा की अनुशंसा के आधार पर उर्वरक विक्रेता जिंदल ट्रेडिंग कंपनी का प्रदाय उर्वरक पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
पंचायत सचिव निलंबित
बड़वानी जिला पंचायत सीइओ ऋतुराजसिंह ने ग्राम पंचायत निवाली बुजुर्ग के सचिव कबासिंग सेनानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत निवाली बुजुर्ग में दो सीसी रोड़ निर्माण के लिए निकाली गई राशि से हुए कार्य की जांच करवाने पर संबंधित पर 263395 रुपये की राशि की वसूली प्रतिवेदित की गई थी। मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित करने पर दोषी सचिव पर उक्त कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में सचिव कबासिंग सेनानी का मुख्यालय जनपद पंचायत निवाली नियत किया गया है।
रोजगार सहायक को नोटिस, पंचायत सचिव निलंबित
धार कलेक्टर डॉं. पंकज जैन ने जनपद पंचायत मनावर की ग्राम पंचायत मोराड के ग्राम रोजगार सहायक दिनेश जर्मन को अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न कर योजनाओं के दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य किया जाकर वित्तीय अनियमितता करने पर अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। ग्राम रोजगार सहायक की ग्रामीणजनों द्वारा ग्राम पंचायत मारोड में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने, पंचायत प्रतिदिन नहीं खोलने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ न देने तथा फर्जी जॉबकार्ड बनाने व जॉब कार्डधारी परिवार को लाभ न देने संबंधी शिकायत की गई थी।
इस संबंध में इन्हें पूर्व में भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं दिया गया। कलेक्टर डॉं. जैन ने एक अवसर प्रदान कर निर्देशित किया है कि इस संबंध में अपना प्रतिउत्तर 6 दिसम्बर तक प्रस्तुत करे। विलंब की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष वशिष्ठ ने जनपद पंचायत मनावर की ग्राम पंचायत मोराड के सचिव कुंवरसिंह डाबर को कार्य में अनियमितता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है।निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत धार नियत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
रोजगार सहायक की सेवा समाप्त
मुरैना जनपद पंचायत पहाडगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 9 नवम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत ताजपुर की रोजगार सहायक संजू सिकरवार की सेवा समाप्ति के आदेश मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने जारी किये है।निर्देशों में बताया गया है कि ग्राम पंचायत ताजपुर की रोजगार सहायक संजू सिकरवार द्वारा शासकीय कार्य में कोई रूचि न लेना, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से समय पर लोगों को लाभ नहीं दिलवाना तथा विकासखण्ड मुख्यालय पर समय-समय पर होने वाली बैठकों में अनुपस्थित रहना। इन सब आरोपों को मानते हुये कई बार संजू सिकरवार को स्मरण पत्र भी जारी किये गये थे, किंतु इनके द्वारा घोर अनियमिततायें बरतीं गई। बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित भी रहतीं थी। इन सब आरोपों को मानते हुये कलेक्टर ने सिकरवार की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये है।
16 पंचायत सचिव-रोजगार सहायकों, CEO-APO को नोटिस, 3 ब्लॉक समन्वयकों का वेतन काटा
श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश शुक्ल के द्वारा मनरेगा योजना अतंर्गत एनएमएनएस एप पर प्रगतिरत मस्टरों की उपस्थिति दर्ज नही करने तथा अन्य बिन्दुओं पर प्रगति कम होने पर जनपद पंचायत श्योपुर एवं विजयपुर के 08-08 पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। इसके साथ ही जॉबकार्ड की आधार सीडिंग कम होने पर CEO जनपद पंचायत विजयपुर ब्रम्हेन्द्र गुप्ता एवं विजयपुर के मनरेगा APO सुनील पिप्पल पर भी नोटिस की कार्यवाही की गई है।
वही स्वच्छ भारत मिशन में सामुदायिक स्वच्छता परिसर, व्यक्तिगत शौचालय एवं ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न घटकों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति कम पाये जाने पर जनपद पंचायत श्योपुर में स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक मुकेश मीणा, जनपद कराहल ब्लॉक समन्वयक देवेश्वरी शर्मा एवं विजयपुर ब्लॉक समन्वयक दीपक गंगवाल को 15-15 दिन का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी किये गये है।
इन्हें जारी किया गया कारण बताओ नोटिस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश शुक्ल द्वारा जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायत पाण्डोली के सचिव इन्द्रराज आदिवासी एवं ग्राम रोजगार सहायक गिरजाशंकर नागर, पाण्डोला के सचिव शम्भूदयाल नागर, ग्राम रोजगार सहायक सत्यनारायण सेन, फिलोजपुरा के सचिव पूरणचंद मीणा, ग्राम रोजगार सहायक ऋतुराज धाकड़ तथा गुरनावदा के सचिव मोहनलाल एवं ग्राम रोजगार सहायक विष्णु प्रजापति को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है।जनपद पंचायत विजयपुर की ग्राम पंचायत बेनीपुरा के सचिव नरेश रावत, अर्रोद के सचिव रामकुवार शर्मा एवं रोजगार सहायक मातादीन शर्मा, ग्राम पंचायत पचनया के प्रभारी सचिव एवं रोजगार सहायक रामनिवास धाकड़, पिपरवास के सचिव मेघसिंह धाकड़ एवं रोजगार सहायक संजय शर्मा तथा नेहरखेडा के सचिव केशव बाथम एवं रोजगार सहायक विवेक शर्मा को भी कारण बताओं नोटिस दिये गये है। जारी नोटिस के अनुसार पंचायत सचिवों को 2 दिवस में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गये है, अन्यथा की स्थिति में निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार रोजगार सहायकों को भी 2 दिवस में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये है, अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
16 अधिकारियों पर जुर्माना
श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा CM Helpline में शिकायतों का निराकरण नही करने वाले 16 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। जारी आदेश के अनुसार प्रति शिकायत 100 रूपयें के मान से न्यूनतम राशि 100 रूपयें तथा अधिकतम राशि 05 हजार रूपयें की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि शिकायतें नॉन अटेन्डेट पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जायेगी। अपर कलेक्टर टीएन सिंह ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन योजना अंतर्गत अक्टूबर माह 2021 में अधिकारियों द्वारा शिकायतों को अटेंड नही किया गया जिस कारण शिकायतें बिना निराकरण के उच्च लेवल पर पहुंच गई। जिससे जिलें की निराकरण की ग्रेडिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा है।