भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने भर्ती (recruitment) को लेकर विभागों को को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती (Direct recruitment) पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया। विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पर खुद भी भर्ती कर सकेंगे। हालांकि 5% से अधिक पदों पर भर्ती के लिए उन्हें वित्त विभाग (finance department) से अनुमति लेनी होगी। राज्य शासन ने शुक्रवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) सहित अन्य विभागों में भरी जाने वाली भर्तियों पर से प्रतिबंध हटा दी है। प्रतिबंध हटाने के आदेश के साथ ही अब विभाग 5% पदों पर भर्ती कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में 7000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मध्यप्रदेश में रिटायर (retire) हुए हैं। इसके बाद खाली पदों की संख्या के 5% हिस्से अर्थात 350 पद विभागों द्वारा अपने स्तर से भरा जाएगा। हालांकि इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती के लिए कई शर्तों और आरक्षण (reservation) के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक तरफ जहां 20% आरक्षण SC , 16% ST और 14% आरक्षण OBC के लिए है। वही 10% आरक्षण कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को भी दिया गया है। इसके बाद विभाग को भर्ती प्रक्रिया में इन सभी आरक्षण के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
गौरतलब हो कि 2019 में मध्य प्रदेश की वित्त विभाग ने विभागों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी। वही 2019 से लेकर 21 तक के बीच का समय कोरोना काल (Corona era) और लॉकडाउन (lockdown) में उलझा रहा। विभागों में नई भर्ती भी रुकी रही। हालांकि अधिकारी कर्मचारी के Retire होने के बाद रिक्त पदों पर भर्तियों के रुके रहने से विभागीय कार्यों में खासा असर दिखने लगा है। जिसपर अब शिवराज सरकार ने सीधी भर्ती से रोक हटा कर इन खाली पदों को जल्द भरने की तैयारी में है।