MP News: हाईकोर्ट ने की ओबीसी आरक्षण मामले में आखिरी सुनवाई, सुनाया अंतिम आदेश..

madhya pradesh high court

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 28 फरवरी को  मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation) को लेकर आखिरी सुनवाई की गई।  जिसमें हाईकोर्ट (Highcourt)  ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ ओबीसी केटेगरी  आरक्षण ( OBC Category Reservation ) पर भी रोक लगा दी गई है। मध्यप्रदेश होम डिपार्टमेंट में होने वाली एफएसएल वैज्ञानिक ( (FSL Scientist ) अधिकारियों की भर्ती को लेकर यह खबर सामने आई है। अब भर्ती (Recruitment ) में सिर्फ 14 % आरक्षण ही लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़े … MPPEB-MPTET : कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती, परीक्षा में कड़ी होगी सुरक्षा, नियम में बदलाव

एमपी हाई कोर्ट (MP Highcourt )ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती आरक्षण के खिलाफ की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है और अपना अंतिम आदेश (Final decision ) भी जारी कर दिया है। अब भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सीधी निवासी अंजू शुक्ला ने याचिका दायर की थी, जिसमें एसएसएल में सहायक विज्ञानी की भर्ती में 27 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।


About Author
Manisha Kumari Pandey

Manisha Kumari Pandey

पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।"