MP में लापरवाही पर 7 सस्पेंड, 17 कर्मचारियों को नोटिस, 38 लाइसेंस निलंबित, 3 दर्जन की वेतन-वृद्धि रोकी

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में शासकीय कामों में लापरवाही पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आए दिन जिले स्तर पर लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित और नोटिस थमाया जा रहा है ।इसी कड़ी में रीवा में उपयंत्री, होशंगाबाद में केन्द्र प्रभारी, बैतूल में भृत्य, झाबुआ में पंचायत सचिव, दतिया में पटवारी, मुरैना में ग्रंथपाल और मुरैना में फर्म का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है।वही निवाड़ी में 9 अधिकारियों, कटनी में 5 अधिकारियों, भिंड में दो अधिकारियों और एक प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सीहोर में 38 के लाइसेंस निलंबित किए गए है वही दतिया में 3 दर्जन शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई है।

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रीवा कलेक्टर (Rewa Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने उपयंत्री जल संसाधन विभाग आरके वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में वर्मा का मुख्यालय SDM कार्यालय मऊगंज रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उपयंत्री वर्मा को पंचायत निर्वाचन में CFT केन्द्र शाहपुर में सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के रूप में तैनात किया गया था। वर्मा बिना अवकाश सूचना के 16 दिसम्बर एवं 17 दिसम्बर को कार्य से अनुपस्थित रहे और मोबाइल फोन भी बंद रहा। उनका इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता तथा निर्वाचन कार्य में गतिरोध डालने का प्रयास मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है।

होशंगाबाद में प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाए होशंगाबाद ने बताया है कि जिले में धान उपार्जन का कार्य सतत चारी है। उन्‍होने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खापरखेड़ा के प्रशासक द्वारा केन्द्र प्रभारी खापरखेड़ा राकेश पुरोहित द्वारा की जा रही अमानक खरीदी की जानकारी मिलने पर केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। प्रथम दृष्टया खरीदी केन्द्र प्रभारी राकेश पुरोहित को अमानक खरीदी के लिए दोषी पाया गया है, जिस पर प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक SS पगारे द्वारा खरीदी केन्द्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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बैतूल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने शराब पीकर निर्वाचन कंट्रोल रूम में अभद्रता करने वाले भृत्य को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सिविल सेवा के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने के कारण कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से भृत्य सहदेव वागद्रे को निलंबित (Suspended) कर उनका मुख्यालय उप संचालक किसान तथा कृषि विकास बैतूल निर्धारित किया गया है। निलंबित कर्मचारी को निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

झाबुआ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन के द्वारा कन्हैयालाल डोमेशा तत्कालिन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नौगावा नगला जनपद पंचायत थांदला को अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर समाधान कारक नहीं होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विभागीय संस्थित की गई है। निलंबन की अवधी में डोमेशा का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

5 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस

कटनी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन साधना परस्ते ने पंचायत चुनाव 2021-22 अंतर्गत एनआईसी के निर्वाचन पोर्टल पर संबंधित डाटा फ्रीज में की गई त्रुटि पर 5 अधिकारियों विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र रीठी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Government School) कछारगांव बड़ा विकासखण्ड ढीमरखेड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा और प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल छपरा और देवरी संकुल स्लीमनाबाद विकासखण्ड बहोरीबंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

फर्म का रजिस्ट्रेशन और ग्रंथपाल निलंबित

मुरैना उप संचालक किसान कल्याण कृषि अनंत बिहारी सड़ैया ने उर्वरक विक्रेता फर्म मैसर्स तोमर खाद भंडार कन्याशाला रोड़ अम्बाह का विकासखण्ड अधिकारी द्वारा 9 अक्टूबर को निरीक्षण कर सैम्पल जबलपुर भेजा। जिसका परिणाम अमानक स्तर का पाया गया। इस पर उप संचालक कृषि ने मैसर्स तोमर खाद भंडार का फर्टिलाइजर्स रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना आशीष सक्सैना ने कलेक्टर भिण्ड के प्रतिवेदन पर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने का प्रथम दृष्ठया दोशी पाये जाने पर MJS कॉलेज भिण्ड के ग्रंथपाल अरफात खां को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर कार्यालय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर चंबल संभाग ग्वालियर मुख्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

निवाड़ी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर 9 शासकीय अधिकारियों सहायक पशु चिकित्सक निवाड़ी अजीत दीक्षित, CEO जनपद पंचायत निवाड़ी आरजी अहिरवार, प्रभारी CDPO निवाड़ी प्रेरणा दांगी, CEO जनपद पंचायत पृथ्वीपुर शैलेन्द्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पृथ्वीपुर डॉ. देवीसिंह यादव, राजस्व उप निरीक्षक नगर परिषद जेरौन खालसा नवाब सिंह, CMO नगर परिषद ओरछा प्रताप सिंह खेगर, प्रभारी CDPO पृथ्वीपुर प्रियंका यादव तथा सहायक यंत्री जन निगम निवाड़ी विवेक कुमारको कारण बताओ नोटिस जारी किया।इसके शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

2 अधिकारियों और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

भिण्ड कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने पंचायत चुनाव 2021 के तहत 18 दिसम्बर 2021 को सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण में पत्र द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कृषि विकास अधिकारी अटेर सुरेश कुमार शर्मा एवं कृषि विकास अधिकारी रौन राकेश कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर सहप्रमाण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जवाब प्रस्तुत ना करने की दशा में अधिरोपित आरोप स्वीकार मानते हुए या संतोशप्रद जवाब प्राप्त ना होने पर आपके विरूद्व कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।वही कार्य में लापरवाही बरतने पर शाउमावि बबेडी के प्रभारी प्राचार्य अवनीश सिंह भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पटवारी निलंबित

दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने तहसील दतिया के वृत इमिलिया के हल्का गुढ़ा की पटवारी मंजू अहिरवार द्वारा राजस्व अभिलेख शुद्विकरण के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य न करने एवं CM Helpline आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मंजू अहिरवार का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय दतिया रहेगा। वही कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने, छात्रों एवं शिक्षकों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय, विकास खण्ड़ स्तरीय दल एवं जनशिक्षकों के द्वारा विद्यालयों का औचक निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता न्यून पाने वाले, शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति, विद्यालय में साफ-सफाई का न होने अपने दायित्व के प्रति सजग न होने के कारण संबंधित 3 दर्जन शिक्षकों की 1-1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए है।

38 संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित

सीहोर में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा व्यापार नही करने, अक्रियाशील रहने एवं निर्धारित समय-सीमा में नवीनीकरण नही कराए जाने पर 38 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए है। किसी लायसेंसधारी तथा संचालक को इन फर्मो के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर वह अभिलेख के साथ सूचना जारी होने के 15 दिवस में मंडी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकतें है। जिन फर्मों के लायसेंस निलंबित किए गए है उनमें मेसर्स प्रेम जी भगवान जी, ओलाम एग्रो इण्डिया प्रा.लि., राजस्थान गम लिमिटेड, राजेशकुमार मोहनलाल, खेमचन्द्र बलमुकन्द, सरोज ट्रेडिंग कम्पनी, वीजन सीड्स, इशाक रमजान, रमजान ट्रेडिंग कम्पनी, सीहोर ट्रेडिंग कम्पनी, सेवाराम चेतराम, मन्शाराम पन्नालाल, लूईस डिफूज, भावना ट्रेडर्स, शिव ट्रेडिंग कम्पनी, गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी, किसान एकता समृद्धि, शंकरलाल गुप्ता एण्ड संस, शंकरलाल गुप्ता एण्ड कम्पनी, जीतमल ट्रेडर्स, परमार ट्रेडर्स, महाकाल इंटरप्राइजेस एवं सोनी सोया फूड है।

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इसी प्रकार मेसर्स नीरजकुमार मांगीलाल गुड़ व्यापारी, मॉ भवानी ट्रेडर्स गुड़ व्यापारी, प्रदीपकुमार राहुलकुमार गुड़ व्यापारी, प्रथा ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, मो0 उवेस मो0 जुबेर फल-सब्जी व्यापारी, मयूर ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, रोहनराज एण्ड कम्पनी फल-सब्जी व्यापारी, तिरूपति ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, कान्हा ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, कनक ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, अलफेष टेड्रिंग कम्पनी फल-सब्जी व्यापारी, मयुर ट्रेडर्स फल-सब्जी व्यापारी, रिन्केश रूबल ट्रेडिंग कम्पनी फल-सब्जी व्यापारी, रामस्वरूप सुन्दरलाल राठौर फल-सब्जी व्यापारी एवं सतीषकुमार विनोदकुमार फल-सब्जी व्यापारी के लायसेंस निलंबित किए गए है।


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