भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021) का इंतजार खत्म होने वाला है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और आचार संहिता लगाई जा सकती है, चुंकी 6 दिसंबर 2021 तक फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त (State Election Commission Commissioner) ने सभी कलेक्टरों से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में पंचायतों के पदों और उनके आरक्षण की जानकारी मंगलवार 30 नवंबर 2021 तक मांगी है।
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राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानो पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवम्बर 2021 को कर 3 दिसम्बर 2021 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। दावे- आपत्तियों का निराकरण 4 दिसम्बर तक कर अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा।आज सोमवार 29 नवम्बर को फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन होगा। दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिक तिथि 3 दिसम्बर का अपरान्ह 3 बजे तक होगी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही 4 दिसम्बर को होगी तथा 6 दिसम्बर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
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इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपने क्षेत्र के BLO से फार्म प्राप्त कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने फॉर्म 6 भरना होगा।मतदान केन्द्रों पर 30 नवम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जा रही है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर अपने पता, आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर BLO को जमा करना होगा। ऐसे मतदाता जो अन्य जगह चले गये है, वह मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से BLO नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है।
ऑनलाईन आरक्षण पृविष्टि के सत्यापन के लिए अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त
शिवपुरी कलेक्टर (Shivpuri Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पद के आरक्षण की जानकारी ऑनलाइन IEMS पोर्टल पर पृविष्टि के सत्यापन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबंधित जनपद पंचायतों के लिए अधिकृत किया है।आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पद के आरक्षण की जानकारी Online IEMS Portal पर वर्ष 2014-15 की स्थिति में दर्ज की गई है। दर्ज की गई आरक्षण की ऑनलाईन पृविष्टि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाये।इसके साथ ही आवंटित जनपद पंचायत शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी के लिए अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला को नियुक्त किया गया है।
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सहयोगी कर्मचारी के रूप में ऑडिटर जिला पंचायत गौतम सेन, सहायक ग्रेड-दो जिला पंचायत अमिताभ भार्गव रहेंगे। जनपद पंचायत करैरा, नरवर, पिछोर, खनियांधाना के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी MK जैन को नियुक्त किया गया है। सहयोगी कर्मचारी के रूप में पीओ यतेंद्र चौकसे, कम्प्यूटर ऑपरेटर उमेश शर्मा रहेंगे। जबकि तकनीकी समन्वय के लिए NIC के डीआईओ निखिल राय को नियुक्त किया गया है।उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी आज 29 नवम्बर को प्रातः 10 बजे आवंटित जनपद पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु वार्डों की आरक्षण संबंधी ऑनलाईन पृविष्टि की पुष्टि का शत-प्रतिशत सत्यापन कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
बता दे कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य, 6035 जनपद सदस्य, 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 जिला पंचायत उपाध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 के पद शामिल हैं।