भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021-22) में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है, वही दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में आयोग ने नोटा के संबंध में निर्देश जारी किए है और कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 01 शेष रह जाने पर ही निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न होगा।इसके अलावा रीवा कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची देने के निर्देश दिए है।वही जिले स्तर पर EVM की कमीशनिंग प्रक्रिया 26 एवं 27 कराने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन के निर्देश और अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए है।
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मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission)के उप सचिव दीपक सक्सेना ने EVM से कराए जाने के संबंध में समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत चुनाव में मतदाताओं को इनमें से कोई नहीं (NOTA) का विकल्प भी रहेगा। नोटा का विकल्प निर्वाचन लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात मतपत्र में नोटा का विकल्प अंकित किया जाए। वहीं EVM से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में बैलेट यूनिट पर भी अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा का विकल्प अंकित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रथम बैलेट यूनिट के 16वे अंतिम बटन का उपयोग केवल निर्वाचन के लिए मतदान मशीन को तैयार करने के लिए किया जाएं। इसके उपरांत ही 16वें बटन को कवर कर दिया जाए तथा अन्य बैलेट यूनिट के 16वे बटन को भी मास्क किया जाना सुनिश्चित करें।
पंचायत चुनाव 2021-22 पंचायत निर्वाचन में “नीलामी के आधार पर निर्विरोध निर्वाचन” से संबंधित अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम, 47 में निर्विरोध संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 01 शेष रह जाने पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए वापसी सामंजस्य के आधार पर निर्विरोध पंचायत पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणायें की गई है।
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रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्रथम चरण के पंचायत निर्वाचन का मतदान 6 जनवरी को होगा। इसमें मतदान केन्द्र में तैनाती के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची तत्काल उपलब्ध करायें।
उम्मीदवारों को मिलेगी ये जानकारी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद चुनाव लड़ने वाले शेष उम्मीदवारों को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक का नमूना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी, मतदान केन्द्रों की सूची, आदर्श आचरण संहिता की प्रति, पहचान पत्र और मतदान एवं मतगणना अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।वही पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।
कलेक्टर ने सीईओ को लिखा पत्र
शहडोल अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल को पत्र लिखकर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के अनुक्रम में निर्वाचन तैयारियों के संबंध में जानकारी भेजने के लिए कहा है। जिसमें निर्धारित प्रपत्र में मतदान केंद्रों में भौतिक सत्यापन मूलभूत सुविधाओं की जानकारी, सामग्री वितरण एवं वापसी तथा मतदान दल प्रस्थान स्थल की जानकारी, दृढ़ कक्ष (स्ट्रांग रूम) भवन की जानकारी, खंड स्तरीय मतगणना, सारणीकरण एवं परिणाम घोषणा स्थल तथा भवन की जानकारी, वल्नरेबल एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों की सूची EVM के FLC के लिए स्थल एवं भवन की जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों को सौंपे दायित्व
दमोह में विकासखण्डवार रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसरों के जारी आदेश में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी ने संसोधन किया है।इसके तहत ग्राम पंचायत विकासखण्ड़ पटेरा पंच और सरपंच पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के लिए नायब तहसीलदार, पटेरा विजय कुमार चौधरी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए मुख्य कार्यपालन, अधिकारी जनपद पंचायत, पटेरा केशव प्रसाद दुबे को एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए रिजर्व में पशु चिकित्सा सहा. शल्य, पटेरा बी.आर. अहिवार को पदाविहित किया है। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि अधिकारी अपने विकासखण्ड के अधिकार क्षेत्र की ग्रमा पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों तथा निर्धारित किये गये स्थान पर बैठकर निर्वाचन प्रक्रिया सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के द्वारा जारी कार्यक्रम समय (अनुसूची) अनुसार सभी कार्यवाहियॉ समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
26-27 को ईव्हीएम की कमीशनिंग
MP राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के प्रथम चरण में छतरपुर एवं राजनगर ब्लॉक की EVM की कमीशनिंग की प्रक्रिया 26 एवं 27 दिसम्बर को होगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने छतरपुर एवं राजनगर जनपद पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार को प्रेषित पत्र में कमीशनिंग कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी आदेश जारी करते के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये है। प्रथम चरण में सम्मिलित जनपद पंचायत बहोरीबंद एवं रीठी के लिये आवंटित ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की कार्यवाही 26 दिसम्बर को की जायेगी। कमीशनिंग का कार्य प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जायेगा। कमीशनिंग कार्य के लिये नियोजित समस्त शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रुप से उपस्थिति रहने के लिये निर्देशित किया गया है।