MP पंचायत चुनाव: नोटा को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को सौंपे दायित्व, कर्मचारियों की मांगी डिटेल्स

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021-22) में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है, वही दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में आयोग ने नोटा के संबंध में निर्देश जारी किए है और कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 01 शेष रह जाने पर ‍ही निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न होगा।इसके अलावा रीवा कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची देने के निर्देश दिए है।वही जिले स्तर पर EVM की कमीशनिंग प्रक्रिया 26 एवं 27 कराने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन के निर्देश और अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए है।

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मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission)के उप सचिव दीपक सक्सेना ने  EVM से कराए जाने के संबंध में समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत चुनाव में मतदाताओं को इनमें से कोई नहीं (NOTA) का विकल्प भी रहेगा। नोटा का विकल्प निर्वाचन लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात मतपत्र में नोटा का विकल्प अंकित किया जाए। वहीं EVM से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में बैलेट यूनिट पर भी अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा का विकल्प अंकित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रथम बैलेट यूनिट के 16वे अंतिम बटन का उपयोग केवल निर्वाचन के लिए मतदान मशीन को तैयार करने के लिए किया जाएं। इसके उपरांत ही 16वें बटन को कवर कर दिया जाए तथा अन्य बैलेट यूनिट के 16वे बटन को भी मास्क किया जाना सुनिश्चित करें।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)