भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ( MP Panchayat elections 2021-22) के लिए आज 13 दिसंबर 2021 का दिन खास होने वाला है। एक तरफ आज से पंचायत चुनाव 2021-22 के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वही दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस नेताओं द्वारा आरक्षण और परीसीमन को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।इसके अलावा 14 दिसंबर मंगलवार को आरक्षण होना है।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह (State Election Commissioner Basant Pratap Singh) ने बताया है कि प्रथम और द्वितीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 13 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 30 दिसम्बर को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 6 जनवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 21 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 7 जनवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 23 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 10 जनवरी को अपराहृ 3 बजे तक है। मतदान (यदि आवश्यक हों) प्रथम चरण के लिये 6 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपराहृ 3 बजे तक होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिये 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये एक फरवरी और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी। पंच और सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिये 11 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 2 फरवरी और तृतीय चरण के लिये 21 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 22 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्यों के लिये 23 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें, सुनवाई आज
मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई होना है। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।मपी के कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर रिट पिटिशन पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की थी ।आज महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन ना करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी।
मंगलवार 14 दिसंबर 2021 को आरक्षण
मध्य प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर 2021 को होना है, इसके लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जा चुके है। पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मप्र पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए 14 दिसम्बर 2021 की तिथि नियत की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा। आरक्षण की संपूर्ण कार्यवाही जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) कलियासोत डेम के पास भोपाल में शुरू होगी। आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है।
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बता दे कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Election 2021-22) 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 जिलों में 6 जनवरी 2022, दूसरे चरण का मतदान 7 जिलों में 28 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 36 जिलों में 16 फरवरी को होगा।पंच एवं सरपंच के लिए निर्वाचन मतपत्रों से होगा, जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग EVM से होगी। मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। MP में कुल 3 करोड़ 92 लाख 51 हजार 811 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाता 20230095,महिला मतदाता 19020672 और अन्य मतदाता 1044 हैं।इस चुनाव में 859 जिला सदस्य, 6727 जनपद सदस्य, 22581 सरपंच और 362754 लाख पंच चुने जाएंगे