भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों (MP Police) के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 (Madhya Pradesh Police Regulation Act-1972) में संशोधन के बाद पुलिस विभाग (Police Department) में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। खास बात ये है कि शुरुआती दौर में 11 डीआइजी को दूसरी रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।गृह विभाग (Home department) के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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दरअसल, हाईकोर्ट (High Court) ने 2016 में मप्र सरकार (MP Government) के 2002 के पदोन्नति (Promotion) नियमों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल पदोन्नति में आरक्षण (Promotion reservation) का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में 64 विभागों में एक लाख से ज्यादा उच्च पद खाली हो गए हैं जिसके चलते उच्च पदों पर प्रभार देने की व्यवस्था की गई है, ताकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाया जा सके।
शिवराज सरकार (Shivraj Government) के एक्ट में संशोधन के बाद अब कनिष्ठ अधिकारी रिक्त वरिष्ठ पदों का कामकाज कुछ शर्तो के साथ संभाल सकेंगे।अब कनिष्ठ अधिकारियों को प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक पद का लाभ दिया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
डीआइजी रेंज की जिम्मेदारी
- कुमार सौरभ, पुलिस मुख्यालय (चयन) – छिंदवाड़ा
- सचिन अतुलकर, ग्वालियर जोन – ग्वालियर
- अनिल सिंह कुशवाह, रीवा रेंज – शहडोल
- सुशांत कुमार सक्सेना, उज्जैन रेंज – उज्जैन
- गौरव राजपूत, पुलिस मुख्यालय – जबलपुर रेंज
- गौरव राजपूत, पुलिस मुख्यालय – विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर रेंज
आरएस हिंगणकर, चंबल रेंज – विशेष सशस्त्र बल ग्वालियर - चंद्रशेखर सोलंकी, इंदौर (ग्रामीण) – विशेष सशस्त्र बल इंदौर
- मिथिलेश शुक्ला, पुलिस मुख्यालय (प्रशिक्षण) –
- रेल चैत्रा एन, पुलिस मुख्यालय (शिकायत) – दूरसंचार
- आरआरएस परिहार, विसबल, मुख्यालय – एससीआरआइ, पीटीआरआइ