MP Police Recruitment: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण, जानें कब जारी होगा जॉइनिंग लेटर?

Pooja Khodani
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MP High Court

MP Police Recruitment: मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी पुलिस भर्ती मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत अब महिलाओं 33% आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एमपी पुलिस भर्ती 2022 में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए और जब तक महिला आरक्षण के प्रावधान का पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए।

दरअसल, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा सन 2022 में प्रदेश पुलिस के लिए कुल 6 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ 60 महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी थी, कि भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

जॉइनिंग लेटर पर रोक

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने रखा था। महिला उम्मीदवारों के दावे से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ अब जॉइनिंग लेटर आना बाकी है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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