भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (MP School) के लिए बड़ी खबर है। निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन की समय-सारिणी घोषित कर दी गई है, जिसकी प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरु हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 है।इससे संबंध पूरी कार्यवाही के लिए समय सीमा की तालिका नीचे दी गई है।
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दरअसल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने समय-सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिये RTE एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 11 जनवरी से शुरु हो गए है और आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85431पर भी देखा जा सकता है।
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बता दे कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल (MP Private School) को, RTE के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। RTE एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।
कक्षा-8 तक के सभी निजी स्कूलों (नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2022-23 की मान्यता के लिये समय-सारणी:
कार्यवाही के लिये समय सीमा
- निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप (RTE MP Mobile App) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन- 11 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक।
- BRCC द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को प्रेषित करना। अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर।
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण। 45 कार्य दिवस
- कलेक्टर (Collector) के समक्ष अपील करना। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा।
- कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण। स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक।