MP School: नए सत्र से पहले छात्रों के लिए बड़ी खबर, ऐसा नहीं किया तो आवेदन होगा निरस्त

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही जारी है। आरटीई के तहत आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि एक जुलाई 2021 है, जिन भी अभिभावकों ने अभी तक आवेदन जमा नहीं किए है वो जल्द कर लें।

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राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Child Education Act) के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है।  RTI के तहत जिन छात्रों के आवेदन किये गए है, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केन्द्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल (MP Government School) है, वहाँ ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जायेगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)