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MP School: अब निजी स्कूलों में देनी होगी पूरी फीस, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश जारी

Written by:Pooja Khodani
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MP School: अब निजी स्कूलों में देनी होगी पूरी फीस, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश जारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लिए सभी स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सभी कक्षाओं के स्कूल को दोबारा (MP School Reopening) से ऑफलाइन खोला जा रहा है।इस संबंध में  स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने आदेश जारी कर दिया है। वही वही अब प्राइवेट स्कूलों में पूरी फीस लगेगी। स्कूल सरकार ने ट्यूशन फीस वाला आदेश वापस लिया।इसमें कहा गया है कि 8 जुलाई 2021 में जारी आदेश रद्द हो गया है।

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स्कूल शिक्षा मंत्री  इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में सभी विद्यालयों की 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएँ शत-प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि सभी आवासीय विद्यालय और छात्रावास कक्षा पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाओं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जायेंगे। अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय और छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री  (MP School Education Minister) इंदर सिंह परमार ने बताया कि  स्कूलों को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल माध्यम से पढाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन और व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। सभी विद्यालयों और छात्रावासों के शिक्षकों एवं स्टॉफ को वैक्सीन अनिवार्यत है।

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वही मध्यप्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पालकों को छात्रों की पूरी फीस देनी होगी। ट्यूशन फीस को छोड़कर स्कूल संचालक अब पूरी फीस ले सकेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 8 जुलाई 2021 में जारी आदेश रद्द हो गया है।बता दे कि विभाग ने 8 जुलाई को निजी स्कूलों को सत्र 21-22 में भी केवल शिक्षण शुल्क ही लेने का आदेश जारी किया था।इसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल (Association Of Un Aided Private Schools) द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है। अह निजी स्कूल सत्र 21-22 के लिए पहले से निर्धारित फीस ले सकता है।

यहां पढ़े पूरी गाइडलाइन

  • स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक की सभी क्लास पूरी क्षमता होंगे शुरु।
  • स्कूल और हॉस्टल में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य।
  • सभी हॉस्टल वाले स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल।
  • स्कूल प्रबंधन समिति आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में फैसला ले सकती है।
  • दूरदर्शन व वॉटसऐप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह रहेगा।
  • किसी शिक्षक अथवा छात्र के बीमार होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय आदेश माने जाएंगे।
  • भारत सरकार और राज्यस्तर के समय-समय पर जारी SOP एवं  प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

 

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