मप्र पंचायत चुनाव 2021: आयुक्त ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, 25 नवंबर तक भेजें जानकारी

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021) की तैयारियां जोरों  पर है। जल्द ही चुनावों की तारीख और आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है।चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटते हुए नए परिसीमन को निरस्त कर दिया है और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है।इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्देश दिए है कि पूर्व परिसीमन एवं उसके बाद किये गये परिसीमन का मिलान कर ऐसी पंचायतों की विकाखण्डवार जानकारी तैयार करें, जिनके क्षेत्र और वार्ड की सीमा में परिवर्तन हुआ है।  यह जानकारी आगामी 25 नवम्बर तक राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त  बसंत प्रताप सिंह (State Election Commissioner Basant Pratap Singh) ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स से राज्य शासन (MP Government) द्वारा जारी नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा की।  अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत,  जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन एवं विभाजन के आधार पर किया जाना है, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिये आरक्षित बने रहेंगे, जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे। अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गये हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)