शासन की बड़ी तैयारी, जल्द होंगे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, नियम तय, दिशा-निर्देश जारी

Kashish Trivedi
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MP Transfer, Employees Transfer : मध्यप्रदेश में जल्दी बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। वही मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के तहत उन अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। जो अपने गृह जिले में पदस्थ है। इतना ही नहीं 4 वर्ष की अवधि में एक ही स्थान पर पदस्थ रहने वाले कई कर्मचारियों को भी नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी।

इस मामले में आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव नरेंद्र एम बुटोलिया ने शुक्रवार को मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किये। निर्देश में कहा गया कि 31 जनवरी 2024 की स्थिति में जिन अधिकारियों को एक ही स्थान पर पदस्थ रहते हुए 3 वर्षीय उसे अधिक का समय बीत चुका है। इसके अलावा वह अपने गृह जिले में पदस्थ है। उन्हें स्थानांतरित किया जाए। इसके दायरे में चुनाव कार्य में सलंगन रहने वाले अधिकारी और समकक्ष अधिकारी भी शामिल होंगे।

नियम तय 

हालांकि मतदाता सूची के काम में जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे । हालांकि किसी का तबादला करना है तो इसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होगा कि उसके पहले आयोग की अनुमति ली जाए। तबादला करने से पहले इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा जिन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। दंडित अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगेगी। उन्हें चुनाव से दूर रखा जाएगा।

इनके तबादले नहीं किए जाएंगे

इसके अलावा राज्य मुख्यालय में पदस्थ विभागीय अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, शिक्षक सहित जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर के तबादले नहीं किए जाएंगे।

होंगे इनके तबादले 

ऐसे में माना जा रहा है कि जिला और उप निर्वाचन पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, वही अतिरिक्त और संयुक्त सहित उप कलेक्टर, तहसीलदार समकक्ष श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, कमांडेंट, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित निरीक्षक और उप निरीक्षक के अलावा रक्षित निरीक्षक और समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों के भी तबादले किए जा सकते हैं।


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