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शिवराज सरकार के नए निर्देश, 2.50 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका

Written by:Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (madhya pardesh government) ने संविदा अधिकारियों कर्मचारियों (Contract officers employees) को बड़ा झटका दिया है। संविदा अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (retirement) आयु सीमा में कटौती की गई है। जिसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति 65 की वजह 62 साल में ही कर दी जाएगी। शिवराज सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के 2.50 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी प्रभावित होंगे।

राज्य शासन ने संविदा कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए नए निर्देश तय किए हैं। जिसके मुताबिक अब अधिकारी कर्मचारियों को 65 की वजह 62 साल में ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इतना ही नहीं राज्य शिक्षा केंद्र (State education center) ने जनपद शिक्षा केंद्रों में संविदा पर पदस्थ 4000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक संविदा पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी 62 साल में रिटायर होंगे।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राज्य सरकार ने संविदा पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित पद पर नियुक्ति देने के नियम बनाए थे। जिसमें कर्मचारियों की आयु सीमा के आधार पर 62 साल में रिटायरमेंट तय किए गए। यह नियम सिर्फ संविदा पर नौकरी पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए है। यदि कोई नियमित कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद संविदा पर नियुक्ति पाते हैं तो उसकी रिटायरमेंट तो 65 साल के बाद ही होगी।

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मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 65 साल सेवा से सकते है जबकि जिनका मूल पद ही संविदा से है। उन्हें 62 वर्ष में दिया जा रहा है। शिवराज सरकार को अपने निर्देश पर विचार करना चाहिए। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार का कहना है कि विभाग ने आदेश जारी किए है तो नियम होंगे। रिकॉर्ड देखकर मैंने जानकारी दी जाएगी।

मध्यप्रदेश में संविदा पर नियुक्ति देने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र सहित अन्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने सामान्य प्रशासन विभाग से सेवानिवृत्ति को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश देते हुए कहा कि संविदा पर नियुक्त हुए अधिकारी कर्मचारी को 62 साल में रिटायर किया जाए जबकि नियमित अधिकारी कर्मचारियों को अगर रिटायरमेंट के बाद संविदा पर नियुक्ति होती है तो उन्हें 65 साल के बाद रिटायर किया जाए।

वहीं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रदेश में संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 का पालन किया गया है। इस नियम के मुताबिक संविदा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष होनी चाहिए जबकि विधानसभा चुनाव 2018 से पहले सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियुक्ति और रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किए गए थे।

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