भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर एक बार फिर गाज गिरी है। दमोह में पंचायत सचिव (Damoh Panchayat Secretary) और छिंदवाड़ा में एक शिक्षक (chhindwara teacher) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। धार में 4 पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र और रीवा में एक सपोर्ट स्टॉफ को नोटिस जारी किया गया है।
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दमोह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (Damoh CEO) अजय श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत सारसबगली के संबद्ध सचिव शिवचरण केवट निलंबित कर दिया गया है।यह कार्रवाई अपने पदीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने के आरोप में की गई है। जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा में संबद्ध केवट का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा होगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्त की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत का प्रभार यादव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा की ग्राम पंचायत सारसबगली का सचिवीय प्रभार भूपत यादव ग्राम पंचायत दरौली को सौपा है।
छिन्दवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एनएस बरकडे द्वारा जिले के विकासखण्ड हर्रई के ग्राम धरमी की शासकीय प्राथमिक शाला के प्राथमिक शिक्षक (Government School Teacher) धनराज ठाकरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।यह कार्रवाई 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिये न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। ठाकरे निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक ठाकरे का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तामिया रहेगा और उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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धार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष वशिष्ट ने जिले के 4 पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए है। यह कार्रवाई सत्यापन एवं विशेष ग्रामसभा के दौरान कमियां, त्रूटियां एवं वित्तीय अनियिमतता पाए जाने पर की गई है। इनमें जनपद पंचायत कुक्षी की ग्राम पंचायत गिरवान्या के सचिव मुकामसिंह सोलंकी एवं ग्राम रोजगार सहायक नारायण अलावा तथा जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत छायन के सचिव अम्बाराम पारगी एवं ग्राम रोजगार सहायक दिनेश मेडा शामिल है।इस संबंध में इन्हें अपना पक्ष समर्थन के लिए कथन पंजीबद्ध करवाये जाने एवं प्रतिउत्तर सहित 5 अक्टूबर को समक्ष उपस्थित होकर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है, अन्यथा कि स्थिति में निलंबन तथा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।
रीवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा ने शासकीय कामों में लापरवाही और सपोर्ट स्टाफ मनोज कुमार त्रिपाठी अपनी डियूटी से अनुपस्थित पाये जाने पर नोटिस जारी किया है। त्रिपाठी की वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। कारण बताओ नोटिस का जबाव पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।
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