MP: लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, राज्य शासन का बड़ा फैसला, पेंशन में मिलेगा लाभ, निर्देश जारी

Pooja Khodani
Published on -
pension

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राजय शासन ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत दिव्यांग, कल्याणी, अविवाहिता पेंशन स्वीकृत करने के अधिकार अब ग्राम पंचायतों के पास नहीं है। अब ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजेंगी और फिर सीइओ जनपद पंचायत द्वारा पेंशन प्रकरणों को मंजूर किया जाएगा।

Bank Holiday 2022 : 6 से 17 जुलाई के बीच 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, बैंकिंग सबंधित काम हो सकते है प्रभावित

दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेंशनरों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्शक्त पेंशन और समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन समेत अन्य पेंशन देती है।वर्ष 2017 में इन पेंशनरों को पेंशन देेने के अधिकार ग्राम पंचायतों के पास थे, लेकिन गड़बड़ी और देरी की शिकायतें मिलने के बाद अब राज्य शासन ने पंचायतों से यह अधिकार वापस ले लिए है।

MP Weather : 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इन संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

सामाजिक न्याय एवं निश्शक्तजन कल्याण विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।इसके तहत अब ये अधिकार ग्राम पंचायतों की जगह मुख्यकार्यपालन अधिकारियों के पास होंगे।इसके लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजेंगी और फिर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेंशन प्रकरणों को मंजूर करेंगे।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

Other Latest News