भोपाल, डेस्क रिपोर्ट । मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।ईपीएफओ के नवाचार के बाद एम्प्लाइज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे उन्हें उसी दिन उनकी पीएफ पेंशन (PF Pension) मंजूरी के दस्तावेज मिल जाएंगे।
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दरअसल, विभाग की समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिए कि पीएफ प्रकरणों को 3 से 7 दिन में पूरा किया जाए। वही डिफाल्टर संस्थान जो कर्मचारियों को पीएफ का लाभ नहीं दे रहे हैं, उनकी जानकारी विभाग के इंटेलिजेंस विंग निकाली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।चुकी जिन संस्थानों में 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं वहां पीएफ एक्ट लागू होता है और नियम भी लागू होंगे।
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बता दे की ईपीएफओ द्वारा आये दिन नवाचार किये जा रहे है और डाटा को आधार नंबर से लिंक किया जा रहा है, ताकि पीएफ क्लेम सेटेलमेंट जल्द हो सके। वही ई नॉमिनेशन (e-nomination) के लिए भी विशेष मुहिम चलाई जा रही है,ऐसे किसी मेंबर की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पीएफ पेंशन का लाभ जल्द मिल रहा है। वही अंचल के सभी कार्यालय आपका ऑफिस आपके द्वार’ की अवधारणा पर काम कर रहे हैं।