जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय (urban body election) -पंचायत चुनाव (MP Panchayat election) को लेकर तैयारी तेज हो गई। हालांकि नगर निकाय चुनाव के लिए अबतक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। इसी बीच हाईकोर्ट (high court) में दायर याचिका कि सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा राज्य शासन को नोटिस भेजा गया था। जिसका अबतक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से याचिका की सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि राज्य शासन को 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल (schedule) पेश करना होगा।
मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव-पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं आरक्षण (Reservation) का काम जारी है। चर्चाओं की माने तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव पर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है।
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इधर याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील पवन सिंह ने नगर निकाय/पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई में 4 अक्टूबर को कोर्ट ने राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे।
हालांकि इस मामले में सरकार द्वारा कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि चुनाव आयोग (election commission) चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा 250 पेज का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। हालांकि राज्य शासन द्वारा कोर्ट को अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। राज्य शासन को दिए गए नोटिस में कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के भीतर चुनाव का शेड्यूल बना कर पेश करना जरूरी है।
बता दे कि मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं। 33हजार 912 पंचायत सीटों में पहले चरण में 7527 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 7571 जबकि तीसरे चरण में 8814 पर मतदान होंगे। वही त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, 6833 जनपद पंचायत सदस्य, 23,912 सरपंच 23992 उपसरपंच और 377551 पंचों का चुनाव होना है।