भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP Police Promotion: मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्र की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। वे जल्द ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी से भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) के पद पर प्रमोट किए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सशर्त NOC दे दी है और राज्य सरकार को पदोन्नति से वंचित ना रखने के निर्देश दिए है।
मध्य प्रदेश : छात्रों के लिए अच्छा मौका, तीन दिन के जॉब मेले में आएंगी 30 से ज्यादा कंपनिया
दरअसल, मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी अरुण कुमार मिश्र की ओर से हाईकोर्ट में निवेदन किया गया था।इस पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने कहा कि आने वाली पदोन्नति में मिश्रा को वंचित न रखा जाए एवं भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सदस्य बनाने के लिए विचार किया जाए।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्र की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत आपत्ति, जवाब पर उच्च न्यायालय ने विधिवत विचार कर निर्णय करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। राज्य शासन को 30 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।
MP News: छात्रों के लिए जरूरी खबर, प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य, ऐसे मिलेगा लाभ
बता दे कि अपराध अन्वेषण शाखा जबलपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर 24 फरवरी 2021 को एक आरोप पत्र जारी हुआ जिसमें एक अन्य व्यक्ति प्रतीक जोशी के घर आयकर विभाग के द्वारा की गई छापे मारी में जो अभिलेखों बरामद हुए उसमें अरुण कुमार मिश्रा के नाम के साथ 7.5 करोड़ रुपये लिखा पाए जाने के साक्ष्य है।इसके साथ ही दोनों के बीच फोन पर भी चर्चा हुई है।अधिवक्ता पंकज दुबे व अक्षय खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि मिश्रा ने उक्त आरोप पत्र के विरुद्ध आपत्ति लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका पेश की और कोर्ट ने 15 मार्च 2021 को मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र स्थगित कर दिया, ऐसे में अब उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए।