बता दे कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (narayan rane) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने एक बयान में थप्पड़ मारने की बात कही थी। जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार दोपहर हिरासत में लिए जाने के बाद देर रात रायगढ़ जिले की महाड कोर्ट ने 11:30 बजे उन्हें जमानत दे दी थी। नारायण राणे को 15000 की जमानत मुचलका पर जमानत दी गई थी। वहीं स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें जमानत मिली थी।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी पर जमानत दे दी गई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारेंगे। रायगढ़ जिले के महाड में मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार रात को जमानत मंजूर कर ली थी, राणे को 15,000 रुपये का मुचलका भरने को कहा गया था
राणे के वकीलों ने भी उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर पहले दिन बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अपने वकीलों से उचित प्रक्रिया का पालन करने को कहा था।
गिरफ्तारी के समय मंगलवार को नारायण राणे कोंकण क्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में हिस्सा ले रहे थे। फिर उसे रत्नागिरी के संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मध्यरात्रि से कुछ समय पहले महाड में मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें जमानत मिली थी।