नगरीय निकाय चुनाव: मध्यप्रदेश में कब होंगे स्थानीय चुनाव, 25 अगस्त को होगा फैसला!

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कोरोना केसों (corona cases) में कमी देखी जा रही है वहीं स्कूल कॉलेज सहित अन्य गतिविधियों को संचालित किए जा रहे हैं इसी बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High court) में स्थानीय नगर निकाय चुनाव (municipal elections) जल्द कराने की भी याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई 25 अगस्त को होगी वही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दरअसल मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में दमोह निवासी जया ठाकुर (jaya thakur) की तरफ से याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश के नगर निगम और पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अब तक चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। वहीं जया ठाकुर के वकील वरुण सिंह ठाकुर की तरफ से याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए जाए।

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बता दे कि जबलपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक-जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा 25 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह (bhupendra singh) ने कहा था कि प्रदेश में 6 महीने तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक बार फिर से आरक्षण (reservation) की पूरी प्रक्रिया को दोहराने पड़ेगा। जिसमें 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है।

इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि अभी भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। जिस पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन (election commission) द्वारा कहा गया था कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रक्रिया में देर हो सकती है। जिसके बाद यह तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव संभव नहीं लग रहा। 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई में जबलपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ क्या फैसला देती है। इसके ऊपर आगे की प्रक्रिया निर्धारित रहेगी।


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