Sat, Dec 27, 2025

भारत का इकलौता इनकम टैक्स फ्री राज्य, यहां करोड़पतियों को भी नहीं देना पड़ता किसी भी तरह का कर

Written by:Diksha Bhanupriy
Published:
भारत में रहने वाला हर वह व्यक्ति जिसकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है, उसे इनकम टैक्स अदा करना होता है। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जहां के लोगों को करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी टैक्स नहीं देना होता।
भारत का इकलौता इनकम टैक्स फ्री राज्य, यहां करोड़पतियों को भी नहीं देना पड़ता किसी भी तरह का कर

भारत एक ऐसा देश है जहां रहने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स देना पड़ता है। दरअसल, इसके लिए इनकम टैक्स से संबंधित कुछ नियम लागू किए गए हैं। जिस व्यक्ति की आय तय की गई लिमिट से ऊपर होती है इसे टैक्स भरना होता है। फिलहाल 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर व्यक्ति इससे ज्यादा कमाता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।

अगर हम आपको कहें कि देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है। जहां करोड़पति को भी टैक्स नहीं देना पड़ता तो आप क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है किसी को भी यह सुनकर हैरानी होगी लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य मौजूद है जहां 12 लाख क्या अगर व्यक्ति 12 करोड रुपए भी कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। यह राज्य कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत सा सिक्किम है।

सिक्किम में नहीं लगता टैक्स (Imcome Tax Free State)

सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे अपनी सुंदरता की वजह से पहचाना जाता है। यह टैक्स फ्री स्टेट है जहां पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ता। जो यहां रहते हैं वह टैक्सेशन के दायरे से पूरी तरह से बाहर हैं। इन लोगों पर इनकम टैक्स के कोई भी नियम लागू नहीं होते।

क्यों नहीं देना पड़ता टैक्स

आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम को भारत में इस शर्त के साथ मिलाया गया था कि यहां के जो पुराने और विशेष कानून है वह बरकरार रहेंगे। इसका अपना स्वयं का आयकर मैन्युअल है। 1948 का यह कानून 1975 से कर नियमों को नियंत्रित करता है। इसके तहत भारत सरकार को सिक्किम का कोई भी निवासी टैक्स नहीं देता।

किस नियम के तहत छूट

सिक्किम में रहने वाले लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 1961 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2008 में सिक्किम के कर कानून निरस्त कर दिए गए थे और इस धारा के तहत टैक्स से वहां के निवासियों को छूट दी गई है। यह धारा सिक्किम को दिए गए विशेष दर्जी की रक्षा करती है। साल 2008 में यहां के 94% से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स छूट दी गई थी। इसके अलावा शेयर डिविडेंड और रिटर्न पर भी छूट दी जाती है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी सिक्किम के सभी लोगों को नियमों के तहत इनकम टैक्स से छूट का लाभ प्राप्त करने की बात कही है।