अशोकनगर, स्वदेश शर्मा। जिले में गहराते कोरोना संकट के बीच प्रशासन ने 16 अप्रैल से प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया है। साथ ही जिलावासियों से लगातार मॉक लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। वहीं अलग अलग दुकानदारों का भी दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया है। लेकिन प्रशासन को लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। जहां मुंगावली में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन को सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने की जरूरत है।
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कोरोना कर्फ्यू को लेकर ये है आदेश
अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सामाजिक आयोजन और शादी विवाह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि शादी में 50 से अधिक लोग शामिल होंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समिति में निर्णय कहा है कि कि ऐसे कार्यक्रम होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहेगा। वहीं, जिले में समस्त शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रखी जाएगी।
नियमों के मुताबिक, कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो दुकानें खुली रहेगी उनके द्वारा होम डिलीवरी में जो सामान भेजा जाएगा, उस पर यदि दुकानदार द्वारा अधिक रेट में सामान बेचा गया तो उन पर भी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में भवन निर्माण का कार्य भी जारी रहेगा, मजदूरों के काम करने पर भी रोक नहीं लगाई गई है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को जिले में कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1798 हो गई है।