Balaghat News : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से बैहर न्यायालय ने दंडित किया है। बता दें कि लगभग 1 साल 4 महीने 17 दिन बाद आखिरकार न्यायालय ने थाना गढ़ी अंतर्गत घटित इस अपराध में सजा सुनाई है। जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है।
यह है मामला
बता दें कि मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2022 को पीड़िता ने थाना गढ़ी में पहुंचकर इस घटना की सूचना दी कि गांव के सतीश झारिया ने करीब एक साल पहले उससे प्यार करने की बात कही थी। जिससे वह सतीश के साथ बात करने लगी थी। एक सितंबर 2021 को कक्षा दसवीं की तिमाही परीक्षा के दौरान एक दिन सतीश ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और स्कूल से आमगहन के जंगल ले गया। जहां उसने उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती बलात्कार किया और घर लाकर छोड़ दिया। डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई। कुछ दिन बाद फिर से उसे आमगहन जंगल ले गया और बताया कि पहली बार जो गलत काम किया था, उसका वीडियो बनाकर रखा है। सतीश ने अपने मोबाईल में वीडियो दिखाया और वायरल करने की धमकी देकर पुनः जंगल चलने के लिए कहा और उसके साथ बलात्कार किया। अश्लील वीडियो वायरल होने के डर से उसकी बात मानने लगी और किसी को नहीं बताई थी।