Balaghat News : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी के थाना अंतर्गत महकेपार चौकी के चिटकादेवरी में 03 वर्षीय और 5 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में वारासिवनी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) की अदालत ने आरोपी 39 वर्षीय गिरधारी पिता धनपाल सोनवाने को मृत्युदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है। इस मामले को न्यायालय ने विरलतम मानते हुए निर्णय दिया है कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक की उसके प्राणों का अंत न हो जाए।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी करते हुए कहा कि घटना 4 अप्रैल 2022 की सोमवार को रिश्ते में ताउ गिरधारी सोनवाने अपने भाई की दोनों बेटी 5 वर्षीय और 3 वर्षीय को लेकर अपने साथ वाहन में लेकर निकला था। जिसे गांव के ही किसी व्यक्ति ने देखने के बाद इसकी सूचना परिजनों को दी थी। जब देर शाम तक बेटियों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो घबराये परिजनों ने इसकी जानकारी महकेपार पुलिस चौकी को दी थी। जिसके बाद पुलिस सहित ग्रामीण बच्चियों की खोज में जुट गये थे और पूरी रात पुलिस और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला था। गत 5 अप्रैल को दोनों का शव कुड़वा नहर से पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन बच्चियों को अपने साथ लेकर जाने वाला ताउ गिरधारी सोनवाने गायब था। लेकिन बाद में यह बात सामने आई थी कि जादू टोने के शक में उसने अपने भाई की 3 वर्षीय बेटी की पत्थर से हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसने 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या कर दी और दोनों के शव को केनाल में फेंक दिया था। इस मामले में फरार ताउ गिरधारी सोनवाने को पुलिस ने 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था।
इस मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान 23 गवाह तथा वैज्ञानिक, मौखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को अन्य दंडो के साथ ही मृत्युदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई है।
बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट