बालाघाट, सुनील कोरे। बालाघाट (Balaghat) में आरक्षी केन्द्र भरवेली के मामले में बेटी के साथ दुष्कर्म (rape) करने के आरोपी पिता को माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) आनंदप्रिय राहुल की अदालत ने आजीवान कारावास और 14 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरिता ठाकुर ने की थी।
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अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने बताया कि 19 अगस्त 2019 के करीब एक साल पहले की बात है। बेटी की मां लकड़ी लेने जंगल गई थी। तब दोपहर में बेटी और पिता घर पर थे। इस समय पिता रामसिंह उर्फ खुमानसिंह ने बेटी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जब बेटी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती दुष्कर्म कर इसकी जानकारी देने पर काटकर फेंक देने की धमकी दी। जिससे डरी बेटी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी यह बात किसी को नही बताई। जिसके बाद भी लगातार जब भी पत्नी बाहर मजदूरी करने जाती थी, जिसका फायदा उठाकर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना में कलियुगी पिता अपनी बेटी से दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता नाबालिग बेटी को लगा कि वह गर्भवती है तो उसने इसकी जानकारी पिता को दी। जिसे जानने के बाद पिता ने अनसुना कर दिया।