Betul News : बाल विवाह को लेकर लगातार जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में बैतूल के साईंखेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया है जहां पुलिस ने नाबालिग बच्ची से शादी के मामले में मंडप से ही दूल्हा, दूल्हा के पिता और दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
यह है पूरा मामला
साईंखेड़ा थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया ने बताया कि 16 मई को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमन बेहरा में एक नाबालिग बालिका का उसके परिजनो द्वारा विवाह कराया जा रहा है । सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जो पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, श्रीमान एसडीओपी श्रृष्टी भार्गव के मार्ग दर्शन मे टीम गठित की गई ।
थाना साँईखेडा पुलिस एवं महिला बाल विकास अधिकारी एवं राजस्व आरआई, पटवारी, आँगनवाडी कार्यकर्ता, की टीम के द्वारा मौके पर ग्राम उमनबेहरा विवाह स्थल पहुँचे जहाँ देखा कि झुम्मक इवने के घर पर शादी का टेंट लगा था तथा विवाह समारोह चल रहा था। मौके पर दुल्हा धनराज कुमरे, दुल्हन तथा उनके परिजनो से पूछताछ की गई तथा बालिका के पिता व परिजनो से बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज मांगे जो उनके द्वारा जन्म संबंधी एवं आयु संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये।
आँगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर चेक करने पर बालिका की उम्र 14 वर्ष 05 माह की पाई गई, जो कि बालिका नाबालिग है। विवाह योग्य नही है। नाबालिग बालिका का विवाह नियम विरूध्द किया गया। प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी मुलताई की रिपोर्ट पर थाना सांईखेडा मे अपराध क्रमांक 113/23 धारा 9,10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस ने आरोपी दुल्हा धन्नू उर्फ धनराज पिता रतन लाल कुमरे उम्र 25 साल निवासी रगडगाँव थाना आठनेर, दुल्हान के पिता रतनलाल पिता हिम्मत कुमरे उम्र 60 साल निवासी रगडगाँव थाना आठनेर, दुल्हन के पिता थाना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट