Bhind News : मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी नारायणी उर्फ मोनिका और उसके प्रेमी तहसीलदार को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी पूर्व से ही ही जेल में बंद हैं। आज उन्हें सजा वारंट बनाकर पुनः जेल भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितम्बर 2022 की मध्य रात्रि में महिला नारायणी उर्फ मोनिका निवासी मिहोनी हाल वीरेन्द्र नगर भिण्ड ने अपने प्रेमी तहसीलदार पुत्र रामसनेही बघेल निवासी ग्राम नंदरोली थाना देखत भिण्ड के साथ मिलकर अपने पति संजय बघेल की सिर में पत्थर मारकर एवं गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियोजन अभियोजन के अनुसार आरोपी नारायणी बघेल अपने पति संजय के के साथ थ वीरेन्द्र नगर भिण्ड में किराए से रहती थी। उसका प्रेम प्रसंग पूर्व से ही आरोपी तहसीलदार बघेल के साथ चल रहा था। वह अक्सर नारायणी के यहां आता-जाता था। किन्तु उनके प्रेम प्रसंग में नारायणी का पति संजय बघेल बाधक बन रहा था। जिसे रास्ते हटाने के लिए तहसीलदार एवं नारायणी ने योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने 30 सितम्बर 2022 की रात्रि में तहसीलदार को घर बुलाया और सोते समय संजय बघेल के सिर में पत्थर मारा और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपियों ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने का किया था प्रयास
इसके बाद संजय की मौत को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए आरोपी तहसीलदार ने मृतक संजय बघेल के ऑटो में उसका शव पीछे की सीट पर रखकर रात्रि में सुभाष तिराहा से आगे ले गया लेकिन ऑटो में डीजल खत्म हो जाने से ऑटो बंद हो गया। इसके बाद उसने ऑटो को धकेलते हुए बायपास रोड पर राजपूत नगर के सामने नाले में गिरा दिया। यह घटनाक्रम एक कपड़े की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अगले दिन सुबह पुलिस को संजय बघेल का शव ऑटो में मिलने पर मर्ग कायम किया गया। जांच में ज्ञात हुआ कि तहसीलदार एवं नारायणी ने योजनाबद्ध तरीके से संजय बघेल की हत्या की और तहसीलदार ने उसके कपड़े सुभाष तिराहा के आगे एक गुमटी के नीचे बोरी में बंद कर छिपा दिए। घटनाक्रम देहात कोतवाली भिण्ड क्षेत्र की होने से अपराध क्रमांक 584/2022 पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।